स्टांप घोटाले के आरोपी की 10.05 करोड़ की संपत्ति कुर्क
गंगानगर की कोठी में लगा है इटालियन पत्थर, डुंगरावली का भूखंड भी कार्रवाई की जद में
मेरठ, 29 सितंबर। 997 फर्जी बैनामों के जरिए सरकार को करीब 7.50 करोड़ रुपये के राजस्व नुकसान के मामले में आरोपित स्टांप वेंडर अक्षय गुप्ता की 10.05 करोड़ रुपये की संपत्तियां पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर कुर्क कर लीं। कार्रवाई गंगानगर और ग्राम डुंगरावली स्थित संपत्तियों पर की गई।
पुलिस के अनुसार, गंगानगर स्थित कोठी में विदेशी इंटीरियर डिजाइन का इस्तेमाल किया गया है और दीवारों पर इटालियन पत्थर लगाया गया है। एसपी सिटी विनायक भोसले ने बताया कि जांच में कोठी के निर्माण में अवैध तरीके से अर्जित धन लगाए जाने की बात सामने आई है। आरोपित की अन्य संपत्तियों की भी जांच जारी है।
कुर्क संपत्तियों में ए-316, एचआईजी पाकेट-ए गंगानगर की करीब 297.19 वर्गमीटर की कोठी, जिसका अनुमानित मूल्य 4.77 करोड़ रुपये, बी-36 राधा गार्डन गंगानगर की 271.75 वर्गमीटर संपत्ति, जिसकी कीमत करीब 5.03 करोड़ रुपये और ग्राम डुंगरावली का 149.75 वर्गमीटर भूखंड शामिल है।
पुलिस के मुताबिक, स्टांप घोटाले की जांच में सामने आया था कि फर्जी स्टांप के जरिए 997 बैनामे कराए गए। मुख्य आरोपित अधिवक्ता विशाल वर्मा ने पूछताछ में स्टांप अक्षय गुप्ता से लेने की बात कही थी। अक्षय गुप्ता फिलहाल जेल में बंद है।

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