आचार संहिता के मामले में पूर्व विधायक संगीत सोम दोषमुक्त
रोड शो के मामले में मुकदमा दर्ज कराया गया था
मेरठ: पूर्व विधायक संगीत सोम को चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में दोषमुक्त कर दिया गया है। यह फैसला मेरठ की एसीजेएम कोर्ट संख्या 3 के न्यायाधीश मोहम्मद नदीम अनवर ने सुनाया। मामला वर्ष 2017 का है।
यह प्रकरण सरधना थाना क्षेत्र से संबंधित है। आरोप था कि वर्ष 2017 में विधानसभा चुनाव के दौरान क्षेत्र में धारा 144 लागू थी। संगीत सोम के चुनावी रोड शो का समय सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक प्रस्तावित था, लेकिन रोड शो शाम 5 बजे समाप्त हुआ।
वादी उपनिरीक्षक रविंद्र सिंह, जो सरधना थाने में तैनात थे, ने इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि निर्धारित समय से अधिक रोड शो चलने के कारण शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका थी, जिसके चलते पूर्व विधायक के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया गया।
पूर्व विधायक संगीत सोम के अधिवक्ता योगेंद्र पाल सिंह चौहान, मेहविश हुसैन (माही) और गौरव चौहान ने न्यायालय में उनके निर्दोष होने के साक्ष्य प्रस्तुत किए। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद संगीत सोम को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।


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