विशेष लोक अदालत 13 दिसंबर को

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत जनता को ​शीघ्र, सुलभ और सक्षम ​न्याय मिलेगा

मेरठ। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव व अपर जनपद न्यायाधीश रमेश कुशवाहा ने गुरुवार को बताया कि प्राधिकरण के तत्वावधान में 13 दिसम्बर, द्वितीय शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत व आर्बिट्रेशन से संबंधित विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि सभी वादकारी राष्ट्रीय लोक अदालत में शीघ्र, सुलभ व सक्षम न्याय पाएं और आपसी समझौते से अंतिम निर्णय कराएं।

अपर जनपद न्यायाधीश रमेश कुशवाहा ने अपने कार्यकक्ष में आयोजित ​प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि त्वरित, सस्ता, सुलभ न्याय प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। 13 दिसम्बर को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत तहसील न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय स्तर तक के किसी भी न्यायालय अथवा विभागीय मामलों को सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित किए जाने के लिए आवेदन पत्र देकर अंतिम आदेश व निर्णय प्राप्त कर सदैव के लिए लंबित मामलों से छुटकारा पाने के लिए मेरठ जनपद के नागरिकों के लिए स्वर्णिम अवसर है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में संदर्भित किए जाने योग्य वाद शमनीय, टैक्स संबंधी, जलकर, स्टांप, बिजली चोरी, अभिवाक, सौदेबाजी हेतु दंड, राजस्व, चैक बाउंस, बैंक ऋण वसूली, धारा-138 एनआईएक्ट, प्री-लिटिगेशन के माध्यम से ऐसे वाद जो अभी न्यायालय के समक्ष नही आए हैं (विशेषकर पारिवारिक वाद), भूमि अधिग्रहण, चालान से संबंधित, उपभोक्ता फोरम, वैवाहिक पारिवारिक, श्रम विवाद व अन्य वाद का निबटारा किया जाता है। 

प्राधिकरण सचिव ने कहा कि पक्षों के मध्य आपसी सुलह समझौते के आधार पर विवाद का निस्तारण, पक्षकार व्यक्तिगत स्तर पर स्वयं पहल कर सकते हैं। लोक अदालत में निस्तारण के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क देय नहीं है। लोक अदालत में निर्णय के विरूद्ध कोई अपील नहीं है।

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