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पुलिस पर हमले करने वाले नौ दोषी करार मिली सात-सात साल की सजा

 सजा पाने वालों में दो सगे भाई भी शामिल 

मेरठ। पुलिस पर कातिलाना हमला करने के मामले में कोर्ट ने नौ को दोषी करार देते हुए सात-सात साल की सजा और अर्थदंड की सजा सुनाई  है। सजा पाने वालों में दो सगे भाई भी शामिल हैं।

 टीपी नगर थाना प्रभारी अरुण कुमार मिश्रा ने बताया, 22 जून 2015 को टीपी नगर में थाने में एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें संचित गुप्ता उनके भाई हिमांशु निवासीगण गुप्ता कालोनी थाना टीपी नगर, राहुल अग्रवाल निवासी बनवारी वाटिका,  शेखर सैनी निवासी बनवारी वाटिका, मोनू निवासी गुप्ता कालोनी टीपी नगर, कमल निवासी मुदाकरा थाना बागबूगढ जिला हापुड़, हाल निवासी साबुन गोदाम चन्द्रलोक पार्क के पास थाना टीपी नगर, गोलू शर्मा,  राजकुमार उर्फ राजू  व सुमित निवासीगण खडौली थाना कंकरखेडा को नामजद किया गया था। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

 विवेचना के बाद पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किए थे। इस संबंध में एसएसपी डा.विपिन ताडा ने सभी आरोपियों को सजा दिलाने के लिए कोर्ट में सशक्त पैरवी करने के आदेश दिए थे और गवाहों के नियत तिथि पर बयान दर्ज कराने के लिए आदेशित किया था। टीपी नगर थाना प्रभारी ने बताया,  मुकदमे की सुनवाई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-दो में हुई सुनवाई। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद साक्ष्य  व गवाहों के बयानों के आधार पर संचित गुप्ता, हिमांशु गुप्ता, राहुल, शेखर सैनी, मोनू, कमल, गोलू, राजकुमार व सुमित को दोषी करार देते हुए सात-सात साल की सजा और 11 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट में अभियोजन अधिकारी आरती गर्ग, कोर्ट मोहर्रिर गौरव मान, टीपीनगर थाना प्रभारी अरुण कुमार मिश्रा, कोर्ट पैरोकार कांस्टेबल अनमोल कुमार व कांस्टेबल अवधेश कटारा ने प्रभावी पैरवी की।

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