सर्वोच्च न्याायालय का निगम का कोई असर नहीं नगर निगम ऑफिस में जलाया कूड़ा
लगा जुर्माना:अपने ही दफ्तर में किया ग्रैप-4 के नियमों का उल्लंघन
मेरठ। एनसीआर सहित पश्चिमी यूपी में धुंध से लोगों का जीना मुहाल हुआ है। मेरठ सहित पूरे एनसीआर में पिछले 15 दिनों से ग्रैप 4 लागू है। कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार तमाम निर्माण कार्यों और प्रदूषण फैलाने वाले कारकों पर रोक लगाने का सख्त आदेश है।निगम ने आदेश को धता बताकर नगर निगम कार्यालय में ही कर्मचारियों ने कूड़ा जला दिया।जानकारी होते ही नगरायुक्त ने अपने ही कर्मचारियों पर 10हजार रुपए का जुर्माना लगा दिया है। उन्हें ये जुर्माना भरना पड़ेगा।
नई सड़क पर मेरठ नगर निगम का जोनल कार्यालय है। इसी जोनल कार्यालय में मंगलवार 19 नवंबर को कचरा जलाने की शिकायत मिली। जांच में शिकायत सही थी। अब नगरायुक्त की तरफ से जुर्माना लगाया गया है। 10हजार रुपए का जुर्माना मेसर्स यूनिटेक एसोसिएट्स संबंधित फर्म को भरना पड़ेगा।
नगरायुक्त सौरभ गंगवार ने बताया कि किसी व्यक्ति ने नगर निगम जोनल कार्यालय नई सड़क में कूड़ा जलने की जानकारी दी थी। जानकारी पर मामले की जांच की गई तो वहां वाकई कूड़ा जलता मिला। ग्रैप की शर्तों को तोड़ने के मामले में 10हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जिसे वसूला जाएगा। शहर में भी अगर कहीं कूड़ा जलता या नियमों का उल्लंघन होता मिला तो उस पर एक्शन लिया जाएगा।
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