दस वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तीर्थ स्थल घोषित
मांस और मद‍िरा पर प्रत‍िबंध


लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को प्रदेश के धार्मिक पयर्टन स्थल केंद्र को लेकर बड़ा फैसला किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में भगवान श्रीकृष्ण के जन्मस्थल का दस वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को तीर्थ स्थल घोषित किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर मथुरा दौरे पर लोगों से किया गया वादा आज पूरा कर दिया है।
उनके निर्देश पर उत्तर प्रदेश शासन ने भगवान श्रीकृष्ण के जन्मस्थान ब्रज में मांस व मदिरा की बिक्री पर भी पाबंदी लगा दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर एक ट्वीट भी किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मथुरा-वृंदावन में श्रीकृष्ण जन्म स्थल को केंद्र में रखकर दस वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के कुल 22 नगर निगम वार्ड तथा क्षेत्र को तीर्थ स्थल के रूप में घोषित किया है।
प्रदेश सरकार के इस निर्णय के तहत अब यहां पर दस किलोमीटर के क्षेत्र में शराब और मीट नहीं बिकेगा। इस क्षेत्र में मांस व मदिरा की बिक्री पर रोक को लेकर शीघ्र ही आदेश भी जारी कर दिया जाएगा। योगी आदित्यनाथ सरकार ने ब्रज क्षेत्र में हर साल आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की आस्था के सम्मान में यह फैसला लिया है।
गौरतलब है कि श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संतों की इच्छा के अनुरूप मथुरा तीर्थ क्षेत्र में मांस और मदिरा की बिक्री पर रोक लगाने का वादा किया था।
मथुरा जिले के 70 में से 29 वार्ड में पाबंदी प्रभावी
श्रीकृष्ण जन्मभूमि क्षेत्र तथा उसके पास के इलाकों में पहली बार शराब तथा मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के इस निर्देश के बाद अब मथुरा-वृंदावन नगर निगम क्षेत्र के 22 वार्ड में पाबंदी लगेगी। इसमें से वृंदावन के सात क्षेत्र में पहले से ही पाबंदी चल रही है। मथुरा जिले के 70 में से कुल 29 वार्ड में शराब तथा मांस की बिक्री अब से नहीं होगी। आज की घोषणा के बाद 22 वार्ड में पाबंदी की व्यवस्था लागू होगी। उनमें एक वार्ड 50 फीसद प्रभावित है। तीन वार्ड 75 से 80 फीसद प्रभावित हो रहे हैं।
सात वार्ड में 2017 से ही पाबंदी
मथुरा-वृंदावन नगर निगम क्षेत्र में कुल 70 वार्ड हैं। इनमें से 41 वार्ड में सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद शराब तथा मांस की बिक्री पर पाबंदी लगेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब 2017 में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, उसी समय मथुरा-वृंदावन नगर निगम में सात तीन क्षेत्रों में शराब तथा मांस की बिक्री पर पाबंदी लगाई थी। इनमें वृंदावन के सात वार्ड, बरसाना, गोवर्धन, राधाकुंड, नंदगांव, गोकुल, बरसाना तथा बलदेव में शराब तथा मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया था।

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