CJP नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका को जमानत, SEM कोर्ट का फैसला

दिल्ली पुलिस ने मांगी थी तीन दिन की न्यायिक हिरासत, जंतर-मंतर प्रदर्शन मामले में हाई कोर्ट ने भी लगाई थी फटकार

नई दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेता सौरव दास और आशुतोष रांका को बुधवार को दिल्ली की मंदिर मार्ग स्थित SEM कोर्ट से जमानत मिल गई। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने दोनों की न्यायिक हिरासत तीन दिन बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन अदालत ने सुनवाई के बाद दोनों को जमानत दे दी।

हाई कोर्ट से वापस ली थी याचिका

इससे पहले सौरव दास और आशुतोष रांका ने मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा न्यायिक हिरासत बढ़ाए जाने के आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट के आदेश को चुनौती देने के लिए रिवीजन याचिका का विकल्प उपलब्ध है। इसके बाद दोनों ने अपनी याचिका वापस ले ली थी।

जंतर-मंतर प्रदर्शन को लेकर हाई कोर्ट ने उठाए सवाल

सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने दोनों नेताओं से जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के लिए प्रतिबंध के बावजूद वहां पहुंचने और बॉन्ड की शर्तों का पालन नहीं करने को लेकर सवाल किए। अदालत ने पूछा कि यदि प्रदर्शन को शांतिपूर्ण रखना था तो पुलिस से अनुमति क्यों नहीं ली गई। कोर्ट ने यह भी कहा कि बैरिकेड तोड़ने के दौरान स्थिति बिगड़ती या प्रदर्शन हिंसक हो जाता तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होती।

हाई कोर्ट ने दोनों की उम्र को लेकर भी टिप्पणी की थी और उन्हें जेन-जी कहे जाने पर सवाल उठाया था।

दूसरा मामला भी क्राइम ब्रांच को सौंपा

CJP नेताओं से जुड़े मामलों में जांच का दायरा बढ़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक, कनॉट प्लेस से जुड़े मामले के बाद जंतर-मंतर प्रदर्शन से संबंधित एक अन्य मामला भी दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है। दोनों नेताओं को जमानत मिलने के बावजूद इन मामलों की जांच जारी रहेगी।

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