मुस्कान ने जेल अधिकारियों से पूछा- अब क्या सजा मिलेगी, सौरभ पक्ष ने की मृत्युदंड की मांग

मेरठ। चर्चित नीला ड्रम हत्याकांड में जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने बुधवार को सौरभ राजपूत की हत्या के मामले में उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को दोषी करार दिया। अदालत ने सजा पर फैसला सुरक्षित रखा है। दोनों को 14 अक्तूबर को सजा सुनाई जाएगी। जिला जेल से दोनों की वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई।

दोषी करार दिए जाने की जानकारी जेल पहुंचते ही मुस्कान भावुक हो गई और उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने जेल अधिकारियों से पूछा कि दोषी करार दिए जाने के बाद अब क्या सजा मिलेगी। अधिकारियों ने बताया कि सजा अदालत तय करेगी। साहिल भी फूट-फूटकर रोने लगा। इसके बाद दोनों अपनी-अपनी बैरक में चले गए। जेल अधीक्षक डॉ. वीरेश राज शर्मा के अनुसार, फैसले से पहले दोनों के व्यवहार में बदलाव दिखाई दे रहा था और वे कम खाना खा रहे थे।



अदालत में करीब 125 तारीखों पर सुनवाई हुई और 22 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। अदालत ने गवाहों के बयान, इलेक्ट्रॉनिक एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर दोनों को हत्या का दोषी माना। सौरभ पक्ष के अधिवक्ता विजय बहादुर ने 14 अक्तूबर को सजा पर सुनवाई के दौरान मृत्युदंड की मांग करने की बात कही है।

मामले के अनुसार, सौरभ 24 फरवरी 2025 को पत्नी और बेटी के साथ जन्मदिन मनाने लंदन से मेरठ आया था। अभियोजन के अनुसार, 3 मार्च की रात उसकी हत्या कर शव के टुकड़े कर नीले ड्रम में छिपा दिए गए थे। पुलिस ने मुस्कान और साहिल को 19 मार्च 2025 को गिरफ्तार किया था।

सौरभ की मां रेनू देवी और अन्य परिजनों ने अदालत के फैसले पर राहत जताते हुए दोनों के लिए फांसी की सजा की मांग की। अदालत ने भी आदेश के दौरान कहा कि इस तरह के अपराध समाज को झकझोरते हैं और सामाजिक ताने-बाने में भय पैदा करते हैं।

No comments:

Post a Comment

Popular Posts