गंगनहर में दो साल की बेटी को फेंककर मारने वाले पिता को उम्रकैद, 15 हजार रुपये जुर्माना
मेरठ। सरधना थाना क्षेत्र में दो साल की मासूम बेटी को गंगनहर के तेज बहाव में फेंककर हत्या करने के मामले में अदालत ने आरोपी पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। यह फैसला पुलिस के ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान के तहत प्रभावी पैरवी के बाद आया।
2024 में गंगनहर में फेंकी थी मासूम
मामला 15 जून 2024 का है। सरधना क्षेत्र के गांव कमरूद्दीननगर मढ़ियाई में सुलेमान पुत्र इब्राहीम पर अपनी दो वर्षीय बेटी इकरा को गंगनहर के तेज बहाव में फेंकने का आरोप लगा था। घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया।
जांच के बाद दाखिल हुआ था आरोप पत्र
पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ वादी और गवाहों के बयान दर्ज किए तथा अन्य साक्ष्य जुटाए। विवेचना पूरी होने के बाद 29 जून 2024 को अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया। मामले को जनपद स्तर पर जघन्य अपराध की श्रेणी में चिह्नित किया गया था।
पुलिस और अभियोजन की पैरवी से दोष सिद्ध
एसएसपी के निर्देश पर मॉनिटरिंग सेल, सरधना पुलिस के पैरोकार और अभियोजन अधिकारियों ने अदालत में लगातार प्रभावी पैरवी की। प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर एडीजे/एसी-1 मेरठ की अदालत ने सुलेमान को दोषी करार दिया।
अदालत ने दोषी पिता को उम्रकैद और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। मामले की पैरवी में मॉनिटरिंग सेल मेरठ, अभियोजन अधिकारी, सरधना थाने के हेड कांस्टेबल इमरान खान और कांस्टेबल वीरपाल की भूमिका रही।


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