Next Gen GST सुधार भारत की अर्थव्यवस्था को नई गति प्रदान करेगा- गोपाल अग्रवाल
मीडिया से रूबरू हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रेस प्रवक्ता
मेरठ। गुरूवार को सर्किट हाऊस में मीडिया से रूबरू होतते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने कहा कि Next Gen GST रिफॉर्म भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूती एवं गति प्रदान करेगा।
बोले प्रधानमंत्री ने लाल क़िले के प्राचीर से देश को दिवाली का तोहफ़ा देने का वचन दिया था वह 22 सितंबर को पूरा हो जाएगा ।उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था खपत आधारित है, नई GST प्रणाली में उपभोक्ताओं को राहत होगी जिससे प्रदेश में आर्थिक गति मिलेगी और विकसित एवं समृद्ध उत्तर प्रदेश का योगी जी का संकल्प भी पूरा होगा ।
उन्होंने कहा कि 2017 में जब GST कर प्रणाली लागू की गई थी, उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे भारत की आर्थिक आज़ादी का दिन बताया था। “एक राष्ट्र, एक कर” की व्यवस्था ने भारत की एकता और अखंडता को सशक्त आधार प्रदान किया।
गोपाल कृष्ण ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारें GST लागू करने में सफल नहीं हो सकीं, जबकि मोदी सरकार ने प्रदेशों को 14% वार्षिक क्षतिपूर्ति का भरोसा देकर सभी राज्यों और केंद्र के करों को समाहित कर एक सफल कर व्यवस्था लागू की।उन्होंने बताया कि आज देश में प्रति माह औसतन 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक की कर प्राप्ति हो रही है और GST तकनीकी रूप से सरल और व्यापक रूप से लागू हो चुका है।
उन्होंने कहा कि इन सुधारों से न केवल व्यापार में सरलता आएगी बल्कि आम जनता को कम कीमतों पर वस्तुएँ उपलब्ध होंगी, किसानों को कृषि उपकरणों पर लाभ मिलेगा और उद्योग-व्यापार जगत को बढ़ती मांग से गति मिलेगी।
गोपाल कृष्ण ने आगे कहा कि यह सुधार भारत की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाएगा और प्रधानमंत्री के स्वदेशी अभियान को नई ऊर्जा देगा। बढ़ती घरेलू मांग नए निवेश के अवसर पैदा करेगी और भारत को विकसित भारत की दिशा में और सशक्त कदम बढ़ाने में मदद मिलेगी।
उन्होंने विश्वास जताया कि 22 सितम्बर को लागू होने जा रहा Next Gen GST सुधार भारत के लिए एक ऐतिहासिक आर्थिक उपलब्धि साबित होगा।
गजेन्द्र शर्मा, मेरठ महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी, सदस्य विधान परिषद धर्मेंद्र भारद्वाज,GST संयोजक मेरठ महानगर महेश बाली एवं अमितशर्मा उपस्थित रहे ।
Next Gen GST रिफॉर्म के मुख्य बिंदु:
* अब केवल दो स्लैब – 5% और 18% (99% सामान इन्हीं में शामिल)।
* रोजमर्रा की ज़रूरत की वस्तुओं पर न्यूनतम कर।
* नए व्यापारियों का GST रजिस्ट्रेशन केवल 3 दिन में।
* करदाताओं की 90% रिफंड राशि तुरंत जारी होगी।
* इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर और इनपुट टैक्स क्रेडिट की समस्याओं का समाधान।
* अनुपालन की प्रक्रिया और भी सरल।
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