उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अधिसूचना जारी

नामांकन की अंतिम तिथि 21 अगस्त, 9 सितंबर को मतदान
नई दिल्ली (एजेंसी)।चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। नोटिफिकेशन के मुताबिक, 21 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन की आखिरी तारीख है। 9 सितंबर को इस पद के लिए वोट डाले जाएंगे और इसके बाद देश को नया उपराष्ट्रपति मिलेगा।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग भारत के उपराष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव कराता है। इसमें संविधान के अनुच्छेद 66(1) के अनुसार, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। इसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव नियम की बात करें तो 1974 के नियम 40 के अनुपालन में निर्वाचन आयोग को इस निर्वाचक मंडल के सदस्यों की एक अद्यतन सूची, उनके नवीनतम पते सहित, तैयार करने और बनाए रखने का अधिकार है।
गौरतलब है कि अगर विपक्ष इस चुनाव में अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगा, तो उपराष्ट्रपति निर्विरोध चुन लिया जाएगा। उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग गुप्त होती है। ऐसे में क्रॉस वोटिंग की संभावना भी रहती है।

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