कानपुर सीएमओ विवाद में यूपी सरकार बैकफुट पर आई
डॉ. हरिदत्त नेमी का निलंबन आदेश रद्द, डॉ. उदयनाथ हटाए गए
कानपुर। कानपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी पद को लेकर चल रहे विवाद में अब नया मोड़ आ गया है। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने डॉ. हरिदत्त नेमी का निलंबन और तबादला आदेश निरस्त कर दिया है। इसके साथ ही वर्तमान सीएमओ डॉ. उदयनाथ को हटाकर उन्हें उनके पूर्व स्थान श्रावस्ती भेज दिया गया है।
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में डॉ. हरिदत्त नेमी ने अपने निलंबन और जबरन तबादले के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की थी। उन्होंने याचिका में स्पष्ट रूप से बताया कि हाईकोर्ट द्वारा तबादले पर रोक (स्टे) के बावजूद उन्हें कानपुर सीएमओ पद से हटा दिया गया। यह याचिका 14 जुलाई 2025 को दाखिल की गई थी और 15 जुलाई को रजिस्टर्ड हो गई।याचिकाकर्ता ने प्रमुख सचिव स्वास्थ्य, डीएम कानपुर, एडीएम, एसीपी, थाना चकेरी एसएचओ और वर्तमान सीएमओ डॉ. उदयनाथ को पार्टी बनाया था। उनके वकील लालता प्रसाद मिश्रा ने कहा कि स्टे आदेश के बावजूद तबादला लागू कराया गया, जो पूरी तरह से न्यायालय की अवमानना है। यह मामले में न्यायिक आदेशों के सम्मान का गंभीर प्रश्न है।
मामले में 17 जुलाई को सुनवाई प्रस्तावित थी, लेकिन उससे पहले ही स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव ने डॉ. नेमी का तबादला आदेश निरस्त कर उन्हें पुनः कानपुर सीएमओ पद पर बनाए रखने के निर्देश जारी कर दिए।इस घटनाक्रम के बाद डॉ. उदयनाथ ने पुष्टि की कि उन्हें शासन से पत्र मिला है और अब वे श्रावस्ती में फिर से सीएमओ पद का कार्यभार संभालेंगे। उन्होंने बताया कि वे गुरुवार को श्रावस्ती में कार्यभार ग्रहण करेंगे और कानपुर सीएमओ कार्यालय छोड़ चुके हैं।कानपुर स्वास्थ्य विभाग में यह फेरबदल न सिर्फ प्रशासनिक मामला है, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया और अधिकारियों द्वारा आदेशों के अनुपालन को लेकर एक बड़ा उदाहरण भी बन गया है।
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