क्रिकेटर यश दयाल को हाइकोर्ट से मिली राहत
उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर लगाई रोक
प्रयागराज (एजेंसी)।इलाहाबाद हाई कोर्ट से क्रिकेटर यश दयाल को फिलहाल राहत मिल गई है। यश दयाल की ओर से दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच में मंगलवार को सुनवाई हुई।कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर पर किसी भी तरह की पुलिस उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। साथ ही विपक्षी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा व न्यायमूर्ति अनिल कुमार की खंडपीठ ने की सुनवाई।
सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अनिल कुमार की पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि "किसी को पांच साल तक मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। लाइव लॉ के अनुसार, पीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की, "आपको एक दिन, दो दिन, तीन दिन तक मूर्ख बनाया जा सकता था। लेकिन पांच साल... आप पांच साल के लिए रिश्ते में प्रवेश कर रहे हैं... किसी को पांच साल तक मूर्ख नहीं बनाया जा सकता।
गौरतलब है कि गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने में एक युवती ने यश दयाल पर शादी का वादा कर यौन उत्पीड़न के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई थी। क्रिकेटर यश दयाल ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उनकी मांग थी कि गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए दर्ज एफआईआर रद्द की जाए। एफआईआर रद्द करने के लिए यश दयाल ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर राज्य सरकार, इंदिरापुरम थाने के एसएचओ और पीड़िता को पक्षकार बनाया है।
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