संभल जामा मस्जिद की नहीं होगी रंगाई-पुताई- हाईकोर्ट 

कोर्ट ने कहा- एएसआई की निगरानी में हो साफ-सफाई

प्रयागराज। संभल जामा मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद की रंगाई-पुताई करवाने की अनुमति नहीं दी। आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया (एएसआई) ने शुक्रवार सुबह अपनी रिपोर्ट सौंपी। एएसआई ने रिपोर्ट में कहा- मस्जिद की पेंटिंग अभी ठीक है। इसके बाद हाईकोर्ट ने एएसआई की निगरानी में तत्काल साफ-सफाई कराने का आदेश दिया ।

मस्जिद कमेटी को इस रिपोर्ट पर आपत्ति दाखिल करने का 4 मार्च तक का समय दिया। हाईकोर्ट 4 मार्च को इस मामले पर फिर सुनवाई करेगा। 25 फरवरी को जामा मस्जिद कमेटी के वकील जाहिर असगर ने मस्जिद की रंगाई-पुताई के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी और कहा था कि हम लोग हर साल रमजान से पहले मस्जिद की रंगाई-पुताई करते हैं, लेकिन इस बार प्रशासन अनुमति नहीं दे रहा है। इस पर गुरुवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी। गुरुवार को हाईकोर्ट ने मस्जिद पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए 3 सदस्यीय कमेटी गठित की थी। इसमें मस्जिद के मुतवल्ली और एएसआई को भी शामिल किया था।

कोर्ट ने कमेटी को निर्देश दिया था कि 24 घंटे के अंदर यानी शुक्रवार तक कमेटी मस्जिद का निरीक्षण करके अपनी रिपोर्ट दें। एएसआई ने शुक्रवार की सुबह ही रिपोर्ट सौंप दी। शुक्रवार को 10 बजे जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई हुई। इससे पहले गुरुवार को कोर्ट के आदेश पर एएसआई की तीन सदस्यीय टीम शाही जामा मस्जिद पहुंची। टीम ने यहां डेढ़ घंटे रहकर अपनी रिपोर्ट तैयार की।

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