धारा 144 को कड़ाई से लागू करने के डीएम ने दिए निर्देश 

 आदेश का उल्लघन करने पर होगी कड़ी कार्रवाई 

मेरठ । गत 16 मार्च से लागू धार 144 को कड़ाई से लागू करने के लिए डीएम मेरठ ने अधिकारियों को दिए है। इसके किसी भी प्रकार की लापरवाही न करने के निर्देश दिए गये है। 

जिला मजिस्ट्रेट दीपक मीणा ने बताया कि  भारत निर्वाचन आयोग  द्वारा लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 के कार्यक्रम के फलस्वरूप जनपद में आदर्श आचार संहिता के सुसंगत उपबंध 16 मार्च 2024 से प्रभावी है, जिसमें विभिन्न व्यक्तियों, राजनैतिक दलों, विभिन्न संगठनो/दलों के समर्थक व असामाजिक तत्व परोक्ष या अपरोक्ष रूप से शांति व्यवस्था भंग कर सकते है। इस दौरान संभावित प्रत्याशियो एवं राजनैतिक दलों द्वारा निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न होने तथा विभिन्न वर्गों धार्मिक समुदायो में विद्वेष उत्पन्न करने एवं अवांछनीय अपराधिक तत्वों में समाज विराधी व्यक्तियो के गठजोड से अपराध व अपकृत्य करने की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है जिसके कारण लोक शांति भंग हो सकने की प्रबल संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। 

आगामी माह/दिनों में क्रान्ति दिवस, बुद्ध पूर्णिमा, ईदुज्जुहा (बकरीद), तथा विभिन्न आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाये, एवं महाविद्यालयों की परीक्षाएँ प्रस्तावित है। मेरठ एक अति संवेदनशील जिला है जिसके परिप्रेक्ष्य में यह संभव है कि कतिपय अराजक, समाज विरोधी, शरारती, साम्प्रदायिक एवं आपराधिक प्रवृत्ति के तत्व समाज में साम्प्रदायिक, जातिगत, वर्गगत, विद्वेष तथा अफवाहें फैलाकर सामाजिक समरता, सदभाव व कानून एवं शांति व्यवस्था बिगाडने का सुनियोजित प्रयास कर सकते है। आगामी दिवसों में विभिन्न धार्मिक एवं राजनैतिक संगठनों/संस्थाओं/व्यक्तियों आदि द्वारा जनपद के विभिन्न भागों में धरना, प्रदर्शन, जुलूस मार्च, पदयात्रा इत्यादि द्वारा अथवा अन्य प्रकार के अविधिक, असामाजिक, क्रिया-कलापों एवं कार्यक्रमों से शांन्ति भंग की जा सकती है। विरोधी तत्वों की अवांछनीय गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु एवं वर्तमान परिवेश में कानून व्यवस्था/लोक प्रशांति बनाये रखने के उद्देश्य से प्रतिबन्धात्मक/निषेधात्मक आदेश पारित करना आवश्यक हो गया है।

सभी हितधारक अर्थात राजनैतिक दल, उम्मीदवार, प्रचारक, मतदाता और चुनाव प्रक्रिया में लगे अधिकारी हमेशा सार्वजनिक स्वास्थ्य/सुरक्षा के प्रति अपने प्रमुख कर्तव्य के प्रति सचेत रहेगें और कानून के तहत निर्धारित संबंधित अधिकारियों द्वारा अनिवार्य उचित व्यवहार करते हुए सामान्य निर्देशों का उल्लघंन नहीं करेगा, भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में 6 जून, 2024 तक किसी भी प्रकार के रोड शो, पद-यात्रा, साईकिल/बाईक/वाहन रैली और जुलूस आदि एवं किसी भी राजनैतिक दलों या सम्भावित उम्मीदवारों या चुनाव से सम्बन्धित किसी अन्य समूह की किसी की भौतिक रैली की अनुमति नहीं होगी। इसके अतिरिक्त  आयोग द्वारा निर्णय उपरान्त यदि भौतिक रैलियों/जनसभाओं की अनुमति दी जाती है तब भी रात 08 बजे से सुबह 08 बजे के बीच किसी भी अभियान के दिन किसी भी रैलियों और जनसभाओं (अभियान कर्फ्यू के समान) की अनुमति नहीं दी जायेगी। इसी प्रकार सार्वजनिक सडकों/गलियों, आसपास या कोनों पर नुकड सभा (बैठक) की भी अनुमति नही होगी। इस सम्बन्ध में  आयोग द्वारा स्थिति की समीक्षा के उपरान्त निर्गत निर्देश तदनुसार प्रभावी होगें, सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना कोई भी रैली/सभा/बैठक आयोजित नही की जायेगी।

सभी राजनैतिक दल/प्रत्याशी/समर्थक/व्यक्ति भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेगें एवं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता का उल्लघंन नहीं करेगा, जनपद में किसी भी व्यक्ति/संस्था/संगठन द्वारा किसी कार्यक्रम/माध्यम से सांप्रदायिक सदभाव व सामाजिक सौहार्द को बिगाडने का प्रयास नहीं किया जायेगा।

चूंकि वर्तमान परिस्थितियां तात्कालिक एवं आपात कालीन है, इसलिए इतना समयनहीं है कि किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह को नोटिस दी जा सके अथवा सुना जा सके। अतः उपरोक्त आदेश जन सुरक्षा, शान्ति एवं कानून व्यवस्था एवं लोक पर शान्ति को दृष्टिगत रखते हुए एक पक्षीय रूप से पारित किये जा रहे है। यह आदेश जनपद के सम्पूर्ण क्षेत्र में अथवा उसकी सीमाओं में जो व्यक्ति आते जाते अथवा उपस्थित रहते है, उन पर समान रूप से प्रभावी होगा। यह आदेश 1-5-2024 से दिनांक 30-6-2024 की मध्य रात्रि 12ः00 बजे तक लागू रहेगा। यह आदेश आवश्यकता पड़ने पर उक्त तिथियों से पूर्व भी खण्डित किया जा सकता है अथवा अवधि बढ़ाई जा सकती है। उपरोक्त आदेश के किसी अंश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।

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