चंद्रबाबू नायडू को मिली बड़ी राहत

 अग्रिम जमानत के खिलाफ प्रदेश सरकार की याचिका खारिज
नई दिल्ली (एजेंसी)।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आंध्र प्रदेश सरकार की याचिका खारिज कर दी। याचिका में आंध्र प्रदेश सरकार ने तेदेपा चीफ और पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू की अग्रिम जमानत को चुनौती दी थी।
चंद्रबाबू नायडू को अमरावती इनर रिंग रोड घोटाले मामले में अग्रिम जमानत मिली थी। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें हाईकोर्ट के 10 जनवरी को चंद्रबाबू नायडू को राहत देने के आदेश को चुनौती दी गई थी। इनर रिंग रोड घोटाला मामले में आरोप है कि अमरावती के मास्टर प्लान में बदलाव कर धांधली की गई। उस दौरान सीएम चंद्रबाबू नायडू ही थे। 

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