न्यूज़क्लिक मामले में प्रबीर पुरकायस्थ को झटका
दिवाली की छुट्टियों के बाद सुनवाई करेगा कोर्टनई दिल्ली (एजेंसी)।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को न्यूज़क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और इसके एचआर प्रमुख अमित चक्रवर्ती की याचिका पर सुनवाई दीपावली की छुट्टियों तक टाल दी है। अब कोर्ट दिवाली की छुट्टियों के बाद इस याचिका पर सुनवाई करेगा। बता दें कि प्रबीर पुरकायस्थ और न्यूज़क्लिक के एचआर प्रमुख अमित चक्रवर्ती को आतंक रोधी कानून यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था।
याचिकाकर्ताओं की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल कोर्ट में पेश हुए। सुनवाई के दौरान जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने कपिल सिब्बल को बताया कि वह दिवाली की छुट्टियों के बाद इस याचिका पर सुनवाई करेंगे। इस पर सिब्बल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपने एक फैसले में कहा था कि आरोपी की गिरफ्तारी का आधार उसके साथ तुरंत साझा किया जाना चाहिए लेकिन इस मामले में कुछ भी जानकारी नहीं दी गई है। यही वजह है याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बीती 3 अक्टूबर को दोनों को गिरफ्तार किया था। दोनों के खिलाफ यूएपीए कानून के तहत मामला दर्ज किया गया। आरोप है कि दोनों ने न्यूज पोर्टल पर चीन के समर्थन में झूठा प्रचार करने के लिए पैसे लिए थे।
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