तीन अवैध कॉलोनियों पर चला मेडा का बुलडोजर 

 मेरठ। मेडा के वीसी के निर्देश के बाद अवैध काॅलोनियों पर कार्रवाई जारी है। मंगलवार को मेरठ विकास प्राधिकरण ने तीन अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई करते हुए ध्वस्तीकरण अभियान चलाया । मेरठ विकास प्राधिकरण की इस कार्रवाई अवैध काॅलोनियों बनाने वालों में हडंकप मचा हुआ है। 

थाना भावनपुर क्षेत्रान्तर्गत रोहित चौहान द्वारा खसरा संख्या-142 राजस्व ग्राम सली चौहान किला रोड मेरठ पर बिना तलपट मानविच / बिना ले-आउट पास कराये लगभग-5200.00 वर्ग गज भूमि बाउन्ड्रीवाल व अन्य विकास कार्य किया गया है जिसके विरूद्ध प्राधिकरण द्वारा उप्र नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26. 27, 28 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रस्तावित की गयी है। प्रश्गनत निर्माण / विकासकार्य के विरुद्ध दिनांक 15.06.20022 को ध्वस्तीकरण आदेश पारित करते हुये  को अवैध रूप से बनायी गयी भूखण्डों की बाउन्ड्रीवाल, समस्त सड़को व साईट आफिस को ध्वस्त कर दिया गया है।

 सुभाष उपाध्याय व  पवित्र मिश्रा व अन्य द्वारा खरारा संख्या-93 राजस्व ग्राम सली चौहान किला परीक्षितगढ रोड  पर बिना तलपट मानचित्र / बिना ले-आउट पास कराये लगभग 4500.00 वर्ग गज भूमि मिटटी भराव कार्य के साथ-साथ अवैध रूप से भूभाग को उपविभाजित कर प्लाटिंग का कार्य किया जा रहा है जिसके विरुद्ध प्राधिकरण द्वारा उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26, 27, 28 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रस्तावित की गयी है। प्रश्गनत निर्माण / विकासकार्य के विरुद्ध 29 मार्च को ध्वस्तीकरण आदेश पारित करते हुये अवैध रूप से बनायी गयी बाउन्ड्रीवाल, साईट आफिस व सड़क के निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया है।

थाना कंकरखेडा क्षेत्रान्तर्गत  नत्थू सिंह द्वारा सरधना रोड एफसीआई गोदाम के सामने मेरठ पर बिना तलपट मानचित्र / बिना ले-आउट पास कराये लगभग 20000.00 वर्ग मी भूमि पर अवैध प्लाटिंग कर विकास कार्य किया जा रहा था। जिसके विरूद्ध प्राधिकरण द्वारा उप्र नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-26, 27, 28 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रस्तावित की गयी है। प्रश्गनत निर्माण / विकासकार्य के विरुद्ध 21 दिसम्बर को ध्वस्तीकरण आदेश पारित करते हुये  अवैध रूप से बनायी गयी बाउन्ड्रीवाल व सडक के निर्माण साईट आफिस को ध्वस्त कर दिया गया है।

उपरोक्त कार्यवाही के अलावा गंगानगर क्षेत्र में मुनादी करायी गयी है जिसमें बिना मानचित्र स्वीकृत कराये व आवासीय मानचित्र स्वीकृत कराकर व्यवसायिक निर्माण कराये जाने पर निर्माण के विरूद्ध सील / ध्वस्तीकरण की कार्यवाही किये जाने हेतु सूचित किया गया है।

उपरोक्त ध्वस्तीकरण की कार्यवाही के दौरान अर्पित यादव (प्रभारी अधिकारी प्रवर्तन),  पवन भारद्वाज (अवर अभियन्ता),  मनोज शिशौदिया ( अवर अभियन्ता), नरेश शर्मा अवर अभियन्ता  सुशील कुमार अवर अभियन्ता,  ओमपाल सिंह अवर अभियन्ता व थाना कंकरखेडा, थाना भावनपुर पुलिस बल एवं प्राधिकरण के प्रवर्तन खण्ड का समस्त स्टाफ तथा सचल दस्ता मौके पर मौजूद रहा।

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