बीमार सत्येंद्र जैन को 6 हफ्ते की जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- इलाज कराएं और उसके दस्तावेज हमें दिखाएं,बिना इजाजत दिल्ली नहीं छोड़ेंगे

नई दिल्ली। दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 6 हफ्तों की जमानत दे दी है। 11 जुलाई तक उन्हें कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। 10 जून को उन्हें दोबारा कोर्ट में पेश होना होगा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा- जैन की सेहत को देखते हुए उन्हें छोड़ा जाए। इस दौरान वे दिल्ली से बाहर नहीं जाएंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हम सत्येंद्र जैन को प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने की इजाजत देते हैं। जैन किसी भी गवाह को प्रभावित नहीं करेंगे। अदालत की इजाजत के बगैर वह दिल्ली से बाहर नहीं जाएंगे। बेल के दौरान जो भी इलाज किया जा रहा है, उसके दस्तावेज अदालत के सामने पेश किए जाएं।सत्येंद्र जैन की ओर से एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी और ED की ओर से ASG राजू ने सुप्रीम कोर्ट में दलीलें पेश कीं।

सिंघवी ने कहा कि जमानत के लिए मेरे पास बहुत मजबूत आधार है, लेकिन उनका जिक्र आज नहीं कर रहा हूं। मैं केवल सेहत के आधार पर जमानत मांग रहा हूं। बाकी चीजें आप बाद में देख सकते हैं।

 प्रवर्तन निदेशालय की ओर से एएसजी एसवी राजू ने कहा, मेडिकल ग्राउंड पर जमानत मांग रहे हैं तो जैन का चेकअप एम्स  में कराया जाए। दूसरे अस्पतालों के रिकॉर्ड में गड़बड़ी की गुंजाइश है। स्वतंत्र जांच जरूरी है। वो स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं। दिल्ली के अस्पतालों के मेडिकल रिकॉर्ड सही नहीं हो सकते हैं।

सत्येंद्र जैन पर मनी-लॉन्ड्रिंग का केस

इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट  ने 24 अगस्त 2017 को सीबीआई की तरफ से दर्ज की गई एफआईआर  को आधार बनाकर जैन के खिलाफ मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में जांच शुरू की थी। सत्येंद्र जैन ने 14 फरवरी 2015 से 31 मई 2017 तक कई लोगों के नाम पर चल संपत्तियां खरीदी थीं। जिसका वे संतोषजनक हिसाब नहीं दे सके थे। उनके साथ पूनम जैन, अजित प्रसाद जैन, सनील कुमार जैन, वैभव जैन और अंकुश जैन के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया था।

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