उमेशपाल अपहरण केस

 अतीक अहमद समेत तीन को उम्रकैद
कोर्ट ने सात आरोपियों को किया बरी
प्रयागराज।
उमेश पाल अपहरण मामले में प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। मामले में अतीक अहमद समेत तीन दोषियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। आज ही कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया था। मामले में अशरफ समेत सात आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया था।
17 साल पुराने उमेश पाल अपहरण केस में प्रयागराज कोर्ट ने मंगलवार को अतीक अहमद, दिनेश पासी और खान शौकत हनीफ को दोषी करार दिया है। इसके अलावा बाकी सात अभियुक्तों को बरी किया गया है। माफिया अतीक और दिनेश पासी के खिलाफ 364 A/34, 120 B, 147, 323/149, 341, 342, 504, 506 (2) धाराएं लगाई गई हैं, वहीं खान शौकत के खिलाफ 364 और 120बी धाराएं लगाई हैं। ऐसे में यह जानना दिलचस्प है क‍ि क्या है वो मामला जिसमें कोर्ट ने अतीक की जड़ों को हिलाकर रख दिया है।
अतीक अहमद को जिस मामले में सजा सुनाई गई है, वह मामला 17 साल पुराना है। यह केस है राजू पाल हत्‍याकांड के मुख्‍य ग्‍वाह रहे उमेश पाल के अपहरण का। वही उमेश पाल जिसकी हाल ही में हत्‍या कर दी गई। उमेश पाल ने ही अतीक के खिलाफ केस दर्ज कराया था क‍ि अतीक ने उसका अपहरण कर उसे टॉर्चर किया था।
गौरतलब है कि 28 फरवरी साल 2006 में उमेश पाल का अपहरण हुआ था। इसके एक साल बीतने के बाद उमेश पाल ने धूमनगंज थाने में अपने अपहरण की तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था। दिलचस्प बात यह है क‍ि उमेश पाल ने यह मुकदमा तब दर्ज कराया जब प्रदेश में बसपा की सरकार आई और मायावती साल 2007 में मुख्यमंत्री बनीं। उमेश की तहरीर के आधार पर पुलिस ने अतीक, अशरफ और उनके कई करीबियों पर केस दर्ज किया था।
उमेश ने अपनी तहरीर में कहा था क‍ि उसे अगवा कर प्रयागराज के चकिया स्‍थ‍ित अतीक के कार्यालय ले जाया गया था। बताया जाता है क‍ि अतीक के दफतर में एक टॉर्चर रूम भी है। पुलिस का मानना है क‍ि उमेश पाल को ले जाकर वहीं रखा गया और उसे यातनाएं दी गईं।

उमेश पाल की पत्नी ने मांगी फांसी की सजा
प्रयागराजः उमेश पाल अपहरणकांड में माफिया अतीक अहमद को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है, लेकिन कोर्ट के इस निर्णय से पीड़ित पक्ष उमेश पाल की पत्नी जया पाल संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने कहा कि वे निर्णय के विरुद्ध हाईकोर्ट में अपील करेंगी। उन्होंने अतीक के भाई अशरफ को भी सजा का हकदार बताया है। बता दें कि उक्त मामले में अतीक समेत तीन को सजा हुई है और उसके भाई अशरफ समेत 7 को बरी कर दिया गया है।


'अतीक को फांसी दो-फांसी दो' के लगे कोर्ट में नारे


प्रयागराज।
प्रयागराज नैनी सेंट्रल जेल से अतीक अहमद, अशरफ और फरहान को भारी सुरक्षा के बीच पुलिस जैसे ही एमपी एमएलए कोर्ट लेकर पहुंची अधिवक्ता वरुण देव पाल जूते की माला निकालकर अतीक अहमद के प्रिजन वैन के सामने आ गए और अतीक विरोधी नारे लगाने लगे। इसके साथ ही जब अतीक को कोर्ट रूम ले जाया जा रहा था तो पूरे परिसर में वकील फांसी दो फांसी दो और अतीक अहमद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। उन्होंने कहा कि, हम अतीक अहमद को फांसी की सजा या उम्र कैद की सजा की मांग कर रहे हैं। जैसे ही अतीक अहमद और उनके सहयोगियों को सजा होगी हम उनको जूते की माला पहनाएंगे, इसलिए पहले से ही जूते की माला तैयार कर ली है।

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