प्रधानमंत्री आवास योजना में घोटाला 

अब 47 लाभार्थियों से वूसली के साथ कार्रवाई शुरू 

  एक प्लाट पर मकान बनाने के लिए तीन -तीन लोगों को योजना के तहत 2.5 लाख खाते में डाले गये 

 जांच में दोषी पाए गये अवर अभियंता व सीएलटीसी की सेवा  समाप्त 

   मेरठ। गरीब को आवास  दिलाने के  लिए चल रही  प्रधानमंत्री आवास योजना में  हुए घोटाले में अवर अभियंता व सीटीसी पर कार्रवाई के बाद ऐसे 47 लाभार्थियों के  खिलाफ कार्रवाई आरभ कर दी है। जिन्होंने एक-एक प्लाँट पर मकान बनाने के  लिए भ्रष्टचार कर योजना के तहत 2.5 लाख रूपये अपने खाते मे प्राप्त  किए । 

परियोजना अधिकारी डूडा मेरठ ने बताया कि राज्य नगर विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से प्राप्त शिकायती पत्र एवं आई०जी०आर०एस० पोर्टल पर प्राप्त प्रार्थना पत्र संख्या 30073422000682 के माध्यम से शिकायत की गयी है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत भ्रष्टाचार/अनियमितता बरतते हुए एक ही खाली प्लाट पर तीन-तीन लोगों को उक्त योजना में आवास निर्माण कराये जाने हेतु धनराशि रू० 2,50,000/- वितरित कर दी गयी है। शिकायतकर्ता द्वारा ऐसे 47 लाभार्थियों की सूची प्रस्तुत की गयी है, जिसमें एक ही खाली प्लाट पर रिश्वत/निजी स्वार्थ पूर्ति हेतु तीन-तीन लोगों को उक्त योजना में आवास निर्माण कराये जाने हेतु धनराशि रू0 2,50,000/- वितरित किया जाना उल्लिखित किया गया है। 

शिकायतकर्ता द्वारा अपनी शिकायत में तत्कालीन परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय अभिकरण (डूडा), मेरठ एवं जियो टैगिंग कराने वाली वेप्कास कम्पनी के टेक्नीकल इन्जीनियर एवं डूडा में सिटी लेवल टेक्नीकल सेल के पद पर नियुक्त कर्मचारी की भूमिका की गहनता जाँच किये जाने एवं दिसम्बर 2021 में भेजी गयी प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत 8634 लाभार्थियों की डी०पी०आर० में शामिल अपात्र लाभार्थियों को शामिल करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की जाँच कर संलिप्तों के विरूद्ध कठोर विभागीय/कानूनी कार्यवाही करते हुए धन की वसूली कराये जाने की माँग की गयी।

उपरोक्त शिकायत का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी  द्वारा पत्रांक-8826/डूडा-मेरठ/2022-23 24.09.2022 द्वारा उपरोक्त प्रकरण में जाँच हेतु  इन्द्र विजय, सहायक नगर आयुक्त, नगर निगम, मेरठ व  अमरेश कुमार, सिटी मजिस्ट्रेट, मेरठ की समिति गठित करते हुए जॉच अधिकारी नामित किया गया तथा शिकायत के संबंध में जाँच कर संयुक्त आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। तत्क्रम में जाँच समिति में नामित अधिकारियों द्वारा जाँच आख्या दिनांक 22.11.2022 प्रस्तुत की गयी।

उपरोक्त जाँच आख्या अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु शासन को प्रेषित की गयी शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में, प्रकरण में उत्तरदायी अवर अभियन्ता एवं सी०एल०टी०सी० के विरुद्ध संविदा समाप्त करते हुए सेवा से पृथक करने की कार्यवाही की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त भविष्य में यदि महत्पूर्ण योजना में अन्य किसी अधिकारी/कर्मचारी की शिथिलता, उदासीनता अथवा संलिप्तता पायी जाती है, तो उसके विरूद्ध भी कठोर कार्यवाही की जायेगी। आवास योजना में अपात्र पाए गए लाभार्थियों के विरूद्ध भी पृथक से कार्यवाही की जा रही है।

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