हाईकोर्ट ने यूपी में नगर निकाय चुनाव पर लगाई रोक

लखनऊ । उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान करने पर मंगलवार तक हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य निर्वाचन आयोग को निकाय चुनाव की अधिसूचना कल तक जारी करने से रोका दिया है। निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण देने के मुद्दे पर दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सरकार से जवाब मांगा है।ओबीसी को आरक्षण देने के नियमों का की पूरी जानकारी मंगलवार को हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में पेश की जाएगी। इसके बाद फिर मामले की सुनवाई होगी। मंगलवार तक राज्य निर्वाचन आयोग को निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने से हाईकोर्ट ने रोका। रिपोर्ट के अनुसार हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव की बेंच ने ये निर्देश दिया है।

क्या है पूरा मामला 

दरअसल, उत्तर प्रदेश में आगामी होने वाले नगर निकाया चुनावों को लेकर शासन स्तर से आरक्षण सूची जारी की थी। आरक्षण सूची को लेकर लोगों द्वारा विरोध दर्ज कराया जा रहा है। आरक्षण निर्धारित करने की प्रक्रिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं। लोगों का कहना है कि जिस तरह से आरक्षण सूची को तैयार किया गया है उससे लोगों को उनके मौलिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। इसको लेकर लोगों के द्वारा उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट में जनहित याचिकाएं दायर की गई है। याचिका पर सुनवाई के दौरान सोमवार को हाईकोर्ट ने मंगलवार तक नगर निकाय चुनावों की तारीखों के ऐलान पर रोक लगा दी है। मामले पर हाई कोर्ट मंगलवार को फिर से सुनवाई करेगा।

No comments:

Post a Comment

Popular Posts