संचालित गैर मान्यता मदरसों के प्रबन्धक मदरसों से सम्बन्धित सूचना अविलम्ब कार्यालय जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को कराये उपलब्ध



मेरठ ।जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी शैलेष राॅय ने बताया कि शासन के निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी मेरठ के निर्देशानुसार जनपद में स्थित गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) के निर्देशन में उपजिलाधिकारी (सम्बन्धित तहसील), जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मेरठ एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मेरठ की संयुक्त समिति से कराकर सूचना निर्धारित प्रारूप पर दिनांक 25 अक्टूबर 2022 तक शासन को उपलब्ध कराया जाना है।

उन्होने जनपद मेरठ में संचालित गैर मान्यता मदरसों के प्रबन्धकों को निर्देशित करते हुये बताया कि अपने मदरसों से सम्बन्धित सूचना जैसे मदरसे का नाम, मदरसे का संचालन करने वाली समिति का नाम, स्थापना वर्ष, मदरसे की अवस्थिति का सम्पूर्ण विवरण (निजी अथवा किराये का भवन), क्या मदरसे का भवन छात्र/छात्राओं हेतु उपयुक्त है। (सुरक्षित भवन/पेयजल/फर्नीचर/विद्युत आपूर्ति शौचालय इत्यादि), मदरसे में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं की कुल संख्या, मदरसे में कुल शिक्षकों की संख्या, मदरसे में लागू पाठ्यक्रम, मदरसे की आय स्त्रोत, क्या इन मदरसों में पढ रहे छात्र किसी अन्य विद्यालय में नामांकित है एवं क्या किसी गैर सरकार समूह/संस्था से मदरसे की समबद्धता है, यदि हां तो विवरण आदि से सम्बन्धित बिन्दुओं पर सूचना कार्यालय जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मेरठ को अविलम्ब उपलब्ध कराएं।

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