ज्ञानवापी विवाद मामला
ज्ञानवापी मामले में सुप्रीमकोर्ट में सुनवाई आजवाराणसी कोर्ट की कार्यवाही पर रोक
वकील की तबीयत खराब होने पर दी नई तारीख
नई दिल्ली (एजेंसी)।
बनारस की चर्चित ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई शुक्रवार तक स्थगित कर दी। इसके साथ शीर्ष कोर्ट ने वाराणसी की निचली कोर्ट को निर्देश दिया है कि वह तब तक इस मामले में सुनवाई न करे और न ही कोई आदेश जारी करे।
शीर्ष अदालत में हिंदू पक्ष ने वक्त मांगा, जिस पर अदालत ने कल दोपहर 3 बजे सुनवाई का वक्त तय किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ज्ञानवापी मामले पर वह कल 3 बजे सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तब तक वाराणसी की सिविल अदालत इस मामले में कोई आदेश न दे। इससे पहले हिंदू पक्ष के वकील विष्णुशंकर जैन ने कहा कि वरिष्ठ वकील हरिशंकर जैन अस्वस्थ हैं, इसलिए ज्ञानवापी मामले की कल सुनवाई की जाए। इस दौरान सभी पक्षों को अपनी रिपोर्ट देने को कहा है।
गुरुवार को जब मामले की सुनवाई शुरू हुई तो हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने अदालत में कहा कि उनके साथी सीनियर अधिवक्ता हरिशंकर जैन की तबीयत ठीक नहीं है। इसलिए अदालत कल इस मामले की सुनवाई करे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दोपहर 3 बजे सुनवाई की अगली तारीख तय कर दी।
इसके साथ ही सुप्रीमकोर्ट ने वाराणसी कोर्ट में सुनवाई पर भी रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने ट्रायल कोर्ट को आदेश दिया है कि वह शुक्रवार तक इस मामले पर अपनी सुनवाई रोक दे। इससे पहले वाराणसी कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे की रिपोर्ट पेश की गई है।
वाराणसी कोर्ट में अब 23 को होगी सुनवाई
धारा न्यूज ब्यूरो
वाराणसी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वाराणसी की अदालत में ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले में गुरुवार को तीन प्रार्थना पत्रों, सर्वे रिपोर्ट और आपत्तियों पर होने वाली सुनवाई स्थगित कर दी गई। इन मामलों की सुनवाई अब सोमवार (23 मई) को होगी। इसके पहले, सिविल जज (सीनियर डिविजन) की अदालत में स्पेशल एडवोकेट कमिश्नर विशाल सिंह ने ज्ञानवापी परिसर में तीन दिन (14 से16 मई) हुए सर्वे की रिपोर्ट दाखिल की। सर्वे रिपोर्ट में 15 पन्नों की रिपोर्ट में फोटो और वीडियोग्राफी भी सील बंद लिफाफे में अदालत को सौंपी गई।
शिकायत के बाद हटाये गये एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्र ने 06 एवं 07 मई को हुई कमीशन की कार्यवाही रिपोर्ट बुधवार शाम अदालत में दाखिल की थी। अदालत ने इस रिपोर्ट को भी रिकॉर्ड में ले लिया है। उधर, प्रतिवादी पक्ष ने भी ज्ञानवापी से जुड़े मामलों में आपत्ति दाखिल की।



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