श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही मस्जिद ईदगाह मामला

 अदालत में वाद स्वीकार, होगी आगे की सुनवाई

आगरा।
श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में सबसे पहला वाद दायर करने वाली रंजना अग्निहोत्री की अपील पर गुरुवार को जिला जज राजीव भारती की अदालत ने अपना फैसला सुना दिया। दोपहर साढ़े 12 बजे अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि रंजना अग्निहोत्री की ओर से दायर अपील सुनवाई योग्य है। इसके साथ ही ये तय हो गया कि उनका वाद आगे चलेगा।
रंजना अग्निहोत्री ने सितंबर 2020 में सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में वाद दायर कर श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी के बीच वर्ष 1968 में हुए समझौते को रद करने की मांग की है। उन्होंने श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर से शाही मस्जिद ईदगाह हटाकर पूरी जमीन श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को सौंपने की मांग की है। सिविल जज की अदालत से वाद खारिज होने के बाद उन्होंने जिला जज की अदालत में अपील दायर की थी।

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