चारा घोटाला: लालू यादव को सुप्रीमकोर्ट से बड़ी राहत

जमानत रद करने से किया इनकार
नई दिल्ली (एजेंसी)।सुप्रीम कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने चारा घोटाला मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद लालू यादव को जमानत देने के झारखंड हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया।

मामले की सुनवाई जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की बेंच के सामने हुई। अदालत ने जमानत रद करने से इनकार कर दिया। लेकिन साथ ही हाई कोर्ट से लंबित अपीलों पर सुनवाई में तेजी लाने को कहा।
बेंच ने कहा कि हम विवादित आदेश में दखल देने के इच्छुक नहीं हैं। अपील 2018 की है। हाई कोर्ट से अपील पर सुनवाई में तेज़ी लाने का अनुरोध करना ही उचित होगा, और कोशिश हो कि यह छह महीने के भीतर हो जाए। मामला निपटाया जाता है। कानूनी मुद्दा खुला रखा गया है।
सीबीआई की तरफ से अदालत में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू पेश हुए। उन्होंने तर्क दिया कि हाई कोर्ट ने यादव द्वारा काटी गई सज़ा की अवधि की गणना करने में गलती की थी। एसवी राजू ने कहा, 'हाई कोर्ट ने इस आधार पर जमानत दे दी कि उन्होंने सजा का 50 प्रतिशत हिस्सा पूरा कर लिया है, जो असल में गलत है।

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