राशन कार्ड निरस्त को लेकर आयुक्त मेरठ मंडल ने जारी किए निर्देश,नहीं होगी किसी प्रकार की वसूली


मेरठ। राशन कार्ड को लेकर सोशल मीडिया व तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म पर अफवाह चल रही है। शासन की ओर से राशन कार्ड सरेंडर करने या उसके निरस्तीकरण के संबंध में कोई नया आदेश जारी नहीं किया गया है। मेरठ आयुक्त सुरेन्द्र सिंह ने आज मंगलवार को कहा कि अपात्र राशन कार्ड धारकों के राशन कार्ड अपात्रता की जांच के बाद निरस्त किए जाएँगे। यह एक रूटीन प्रक्रिया है। निरस्त राशन कार्ड धारकों से कोई वसूली नहीं की जाएगी। जो राशन कार्ड धारक अपना राशन कार्ड स्वेच्छा से सरेंडर करना चाहते हैं उनसे भी कोई वसूली नहीं की जाएगी।
आयुक्त सुरेंद्र सिंह मंडल के सभी जिलों के आपूर्ति विभाग को निर्देश जारी किए हैं। जिसमें कहा है कि जिला आपूर्ति अधिकारी अपने जिलों में राशन कार्ड धारकों को इस बात की पूरी जानकारी दें कि राशन कार्ड निरस्त को लेकर किसी प्रकार का कोई शासनादेश उप्र शासन की ओर से जारी नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में गत 7 अक्टूबर 2014 के ही निर्धारित मानक मान्य हैं। तबसे इनमें न तो कई बदलाव किया गया है और न ही नई शर्तें निर्धारित की गई हैं। उन्होंने बताया कि राशन कार्ड सत्यापन एक सामान्य प्रक्रिया है जो समय-समय पर चलती है।
आयुक्त ने कहा है कि अधिनियम-2013 व प्रचलित शासनादेशों में अपात्र कार्ड धारकों से वसूली जैसी कोई व्यवस्था ही निर्धारित नहीं की गई है। इसलिए रिकवरी के लिए प्रसारित की जा रहीं खबरें पूरी तरह से गलत हैं। उन्होंने कहा कि इसी तरह सरकारी योजना के तहत आवंटित पक्का मकान, बिजली कनेक्शन, शस्त्र लाइसेंस धारक, बाइक मालिक, मुर्गी पालन, गोपालन और ट्रैक्टर-ट्रॉली का स्वामी होने के आधार पर किसी राशन कार्ड धारक को अपात्र घोषित नहीं किया जा सकता है। खाद्य आयुक्त के मुताबिक, विभाग हमेशा कार्डधारकों को नियमानुसार उनकी पात्रता के आधार पर नए राशन कार्ड जारी करता है।

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