डीएम ने अस्थायी कारागार सर छोटू राम इंस्टीटयूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मेरठ को किया समाप्त

 

मेरठ ।जिला मजिस्ट्रेट मेरठ दीपक मीणा ने बताया कि शासनादेश 16 अप्रैल 2020 के द्वारा कोविड.19 के दृष्टिगत तबलीगी जमात,भारतीय एवं विदेशी, अथवा जमातियों,व्यक्तियों की गिरफ्तारी होने की दशा में उन्हें अस्थायी कारागार में निरुद्ध किये जाने के आदेश जारी किये गये थे, जिसके अनुक्रम में बंदी अधिनियम 1894 की धारा.7 के इस कार्यालय के आदेश 20 अप्रैल 2020 द्वारा सर छोटू राम इंस्टिट्यूट आफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मेरठ व संस्कार विद्या भारती कॉलेज ऑफ एजूकेशन गढ रोड मेरठ को जनपद मेरठ में अस्थायी कारागार घोषित किया गया था। इनमें से सर छोटू राम इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मेरठ को अस्थायी कारागार के रूप में प्रयोग किया जा रहा था।
उन्होंने बताया कि वर्तमान में कोविड.19 महामारी के संक्रमण दर बहुत कम होने तथा वर्तमान में भारत सरकार द्वारा 31 मार्च 2022 के उपरांत कोविड.19 से संबंधित लगभग सभी पाबंदियां हटा लिये जाने के दृष्टिगत जनपद मेरठ में बनायी गयी अस्थायी कारागार सर छोटू राम इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मेरठ को समाप्त किया जाता है।

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