आंध्र हाईकोर्ट में आठ आईएएस अफसरों ने मांगी माफी
- सजा में हुआ बदलावहैदराबाद (एजेंसी)।
आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने गुरुवार को आठ आइएएस अधिकारियों को कोर्ट की अवमानना मामले में दोषी करार दिया है। हाईकोर्ट ने इन सभी अधिकारियों को दो सप्ताह के लिए कैद की सजा दे दी। दोषी अधिकारियों ने कोर्ट में क्षमा याचना की जिसके बाद रहम करते हुए कोर्ट ने अपने आदेश को संशोधित किया।
कोर्ट ने अधिकारियों के लिए बदली गई सजा में कहा कि एक साल तक हर माह एक दिन सोशल वेलफेयर हास्टल में काम करना होगा। अपने आदेश का पालन न होने पर कोर्ट ने अधिकारियों को लेकर सख्त कार्रवाई की और दो सप्ताह तक कैद की सजा सुनाई। पंचायत राज प्रिंसिपल सेक्रेटरी जी.के. द्विवेदी, इसके कमिश्नर गिरिजा शंकर, स्कूल एजुकेशन प्रिंसिपल सेक्रेटरी बी राजशेखर, कमिश्नर चिन्ना वीरभद्रुदु , हायर एजुकेशन सेक्रेटरी जे श्यामला राव, पूर्व निदेशक विजय कुमार, तत्कालीन निदेशक एम एम नायक के साथ निगम प्रशासन व शहरी विकास के प्रिंसिपल सेक्रेटरी वाई श्रीलक्ष्मी को कोर्ट ने सजा सुनाई।
अधिकारियों द्वारा माफी मांगे जाने के बाद कोर्ट ने जेल की सजा को वापस ले लिया और एक साल तक हर माह एक दिन सोशल वेलफेयर हास्टल में काम करने का आदेश दिया।


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