बढ़ाया जा सकेगा सीबीआई और ईडी के डायरेक्टर्स का कार्यकाल
नई दिल्ली (एजेंसी)। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) और इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ईडी) के डायरेक्टर्स का कार्यकाल अब 5 साल तक बढ़ाया जा सकेगा। केंद्र सरकार ने इसके लिए अध्यादेश जारी किया है। मौजूदा समय में केंद्रीय एजेंसियों के प्रमुखों का कार्यकाल 2 साल का होता है।
अभी तक दोनों केंद्रीय एजेंसियों के निदेशों का कार्यकाल 2 साल तक के लिए तय होता है। कुछ अपवादों को छोड़कर कार्यकाल खत्म होने से पहले उन्हें हटाया नहीं जा सकता है। सरकार कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ा भी सकती है।  
पिछले साल नवंबर में केंद्र सरकार ने ईडी डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल को एक साल के लिए बढ़ा दिया था। मिश्रा का 1 साल का कार्यकाल नवंबर 2020 में खत्म हो गया था। 1997 से पहले सीबीआई डायरेक्टर्स का कार्यकाल तय नहीं था और किसी भी प्रकार से सरकार उन्हें हटा सकती थी। सुप्रीम कोर्ट ने विनीत नरैन फैसले में सीबीआई डायरेक्टर के लिए कार्यकाल की न्यूनतम सीमा 2 साल के लिए तय कर दी थी, ताकि उन्हें काम करने में आजादी मिले।
बता दें कि देश की शीर्ष जांच एजेंसी सीबीआई वर्तमान में 1985- बैच के आइपीएस अधिकारी सुबोध कुमार जायसवाल के नेतृत्व में है, जिन्हें मई 2021 में दो साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया था। ईडी का नेतृत्व आईआरएस अधिकारी संजय कुमार मिश्रा कर रहे हैं, जिन्हें नवंबर 2018 में इस पद पर नियुक्त किया गया था। नवंबर 2020 में केंद्र द्वारा उनके कार्यकाल को एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। मिश्रा का दो साल का कार्यकाल नवंबर 2020 में समाप्त हो गया था, लेकिन उनके कार्यकाल का एक साल का विस्तार दिया गया था।

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