सुप्रीम कोर्ट ने 43 किसान संगठनों को जारी किया नोटिस
नई दिल्ली (एजेंसी)। किसान आंदोलन के चलते बाधित पड़ी दिल्ली की सीमा खोलने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने 43 किसान संगठनों को नोटिस जारी किया है।
बता दें कि किसान आंदोलन के चलते यूपी और हरियाणा को दिल्ली से जोड़ने वाली सड़कें बंद पड़ी हैं, जिसको खुलवाने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की गई थी। अब इसपर कोर्ट ने तमाम किसान संगठनों को नोटिस जारी कर दिया है। हरियाणा सरकार ने अर्जी दाखिल कर 43 किसान संगठनों के पदाधिकारियों को मामले में पक्षकार बनाए जाने की मांग की है। इस मामले पर अदालत अब 20 अक्टूबर को सुनवाई करेगी।
वहीं, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में किसान महापंचायत की याचिका पर सुनवाई के दौरान अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने लखीमपुर खीरी की घटना का जिक्र करते हुए कहा ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं नहीं होनी चाहिए। इस पर कोर्ट ने कहा जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा कि क्या किसी मामले के अदालत में लंबित रहने के दौरान विरोध प्रदर्शन जारी रखा जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों पर लगा रखी है रोक
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा, 'हमने कानूनों के अमल पर रोक लगा रखी है। केंद्र ने भी कहा है कि वह फिलहाल उन्हें लागू नहीं करना चाहता। फिर विरोध किस बात का करना चाहते हैं?' सुप्रीम कोर्ट ने इसी दौरान कहा कि मामला लंबित रहते याचिकाकर्ता विरोध प्रदर्शन कैसे कर सकता है।

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