मुंबई (एजेंसी)।बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर की पत्नी बिंदू कपूर और बेटियों रोशनी व राधा कपूर की जमानत याचिका खारिज कर दी। यह मामला डीएचएफएल से संबंधित एक भ्रष्टाचार के केस से जुड़ा है। इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। न्यायाधीश भारती डांगरे की एकल पीठ ने तीनों की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया। 
इन तीनों ने एक विशेष सीबीआई अदालत की ओर से 18 सितंबर को जारी आदेश को चुनौती देते हुए पिछले सप्ताह हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। विशेष अदालत ने यह कहते हुए उनकी जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया था कि पहली नजर में उन्होंने गैरकानूनी गतिविधियों के जरिए यस बैंक को चार हजार करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया है।
निचली अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश देते हुए कहा था कि वह महिला होने के नाते किसी भी तरह की सहानुभूति की पात्र नहीं हैं। तीनों को फिलहाल मुंबई में स्थित बायकुला महिला जेल में रखा गया है। सीबीआई ने जमानत याचिकाओं का विरोध किया था और कहा कि विशेष अदालत के आदेश में कुछ भी गलत नहीं था।

No comments:

Post a Comment

Popular Posts