सरकार ने जारी की गाइडलाइन, घर में ताजिया रखने पर रोक नहीं
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने तमाम मौलानाओं के दबाव बनाने के बाद भी मोहर्रम पर किसी भी प्रकार का जुलूस/ताजिया पर प्रतिबंध को बरकरार रखा है। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण सावन में कांवड़ यात्रा पर रोक लगाने के बाद सरकार ने मोहर्रम पर जुलूस/ताजिया पर भी रोक लगा दी है। सरकार ने शनिवार को इसको लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। मोहर्रम को लेकर गृह विभाग की ओर से आज जारी गाइडलाइंस के मुताबिक कर दी है। जिसके अनुसार सार्वजनिक जगहों पर ताजिया रखने पर पाबंदी बरकरार है। सभी को घरों में ताजिया रखने की अनुमति है। मोहर्रम में जुलूस निकालने पर रोक बरकरार है। इसके साथ ही कहीं पर भी 50 लोगों के साथ मजलिस करने की अनुमति भी दी गई है। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने राज्य के सभी जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण बरकरार रखने के लिए सरकार ने मोहर्रम पर किसी प्रकार के जुलूस/ ताजिया पर प्रतिबंध लगा रखा है। इसको देखते हुए किसी को भी कहीं पर भी जुलूस/ताजिया निकालने की अनुमति न दी जाए। धर्म गुरुओं से संवाद स्थापित कर कोविड-19 महामारी के रोकथाम के लिए निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने को कहा गया है। श्री अवस्थी ने शनिवार को राज्य के सभी जिलों के जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों और उच्चाधिकारियों को भेजे गये दिशा-निर्देश में असामाजिक तत्वों द्वारा कानून-व्यवस्था एवं सांप्रदायिक सौहार्द को भंग करने का प्रयास किये जाने तथा आतंकवादियों द्वारा सामान्य नागरिकों को नुकसान पहुंचाने की आशंका तथा कोविड-19 महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए हिदायत दी गई हैं। उन्होंने राज्य के सभी जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को यह भी सुनिश्चित करने को भी कहा कि मोहर्रम अवसर पर सामाजिक एवं सुरक्षा व्यवस्था इस तरह सुनिश्चित की जाए कि कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कानून-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न हो।
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