अब ओबीसी को 27 फीसद और आर्थिक कमजोर को 10 फीसद आरक्षण
नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्र सरकार ने मेडिकल कॉलेजों के दाखिले में ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए आरक्षण को मंजूरी दी है। अब ग्रेजुएट यानी एमबीबीएस, बीडीएस और पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा स्तर के मेडिकल कोर्सों के दाखिले में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी छात्रों को 27 फीसदी, जबकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को 10 फीसद आरक्षण दिया जाएगा। मौजूदा फैसला अखिल भारतीय आरक्षण योजना के अंतर्गत मौजूदा शैक्षणिक सत्र 2021-22 से लागू होगा। बता दें कि मेडिकल में दाखिले की ऑल इंडिया कोटे की सीटों में ओबीसी को आरक्षण की देने की मांग काफी पहले से की जा रही थी। केंद्रीय श्रम एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, केंद्रीय स्टील मंत्री आरसीपी सिंह के नेतृत्व में अनुप्रिया पटेल एवं अन्य ओबीसी सांसदों और मंत्रियों ने बुधवार को इस मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। इन केंद्रीय मंत्रियों ने सरकार का ध्यान आरक्षण की विसंगति की ओर खींचा था। इससे पहले मेडिकल कालेजों में दाखिले से जुड़े आल इंडिया कोटे में ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया जा रहा था। मेडिकल कॉलेजों में दाखिले से जुड़े इस आल इंडिया कोटे में केवल एससी-एसटी को ही आरक्षण दिया जा रहा था। इस मसले पर ओबीसी सांसदों की ओर से इसमें बदलाव की मांग उठाई गई थी। भाजपा सांसद गणेश सिंह के नेतृत्व में ओबीसी सांसदों ने मेडिकल में दाखिले से जुड़ी ऑल इंडिया कोटे में आरक्षण देने की मांग की थी। ओबीसी सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी से अपील की थी कि संविधान के तहत ओबीसी और ईडब्लूएस (आर्थिक रूप कमजोर वर्ग) के लिए आरक्षण की जो व्यवस्था तय की है उसे मेडिकल के दाखिले से जुड़े ऑल इंडिया कोटे में भी लागू किया जाए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि इससे करीब 5550 छात्रों को लाभ होगा।
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