सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित

- लिखित दलील के लिए तीन दिन का समय
 

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को कोरोना महामारी के कारण मृतकों के परिजनों को मिलने वाले मुआवजा संंबंधित याचिकाओं पर सोमवार को  सुनवाई पूरी हो गई और फैसला सुरक्षित रखा गया है। कोर्ट ने सभी पक्षों को लिखित दलील जमा कराने के लिए तीन दिन का समय दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मृत्यु प्रमाणपत्र की प्रक्रिया सरल बनाने पर विचार करने के साथ कहा है कि जिन्हे प्रमाणपत्र जारी हो चुका है उसमें भी सुधार की व्यवस्था की जाए ताकि परिजनों को घोषित लाभों का फायदा मिल सके।

कोर्ट में केंद्र की ओर से हलफनामा दिया गया जिसमें केंद्र ने मुआवजा देने को लेकर असमर्थता जताई। केंद्र का कहना है कि यदि हर मृत्यु के लिए 4 लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा तो उनका पूरा फंड खत्म हो जाएगा और कोरोना के साथ साथ बाढ़, चक्रवात जैसी आपदाओं से भी लड़ पाना असंभव हो जाएगा।
सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि आपदा प्रबंधन कोरोना महामारी के लिए लागू है। हमने महामारी पर नियंत्रण के लिए अनेकों फैसले लिए। सॉलिसीटर जनरल ने कहा, 'अब और पहले में अंतर है, आपदा राहत की परिभाषा अब अलग है। पहले प्राकृतिक आपदा के बाद राहत पहुंचाने की बात थी जबकि अब आपदा से निपटने की भी तैयारी करनी होती है।'

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