मेरठ ।  जिले के न्यायालयों में ई कोर्ट फीस के भुगतान की सुविधा को ऑनलाइन कर दिया गया है। जिससे समस्त  अधिवक्ता व वादकारी ई पे पोर्टल के माध्यम से ई कोर्ट फीस का भुगतान करने के उपरांत भुगतान की रसीद  की सिस्टम जनरेट करके प्रिंट को सबंधित न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते है।
 उक्त जानकारी देते हुए सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण  कुलदीप सिहं ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के पत्र 12 मार्च 2021 व उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र 8 मार्च 2021 के अनुपालन में यूपी ई.कोर्ट फीस का प्रचार.प्रसार किये जाने हेतु निर्देशित किया गया हैै।उन्होने बताया कि उच्च न्यायालय, इलाहाबाद व उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के अनुपालन मे उत्तर प्रदेष ई.कोर्ट फीस रूल्स- 2016 एंव अधिसूचना  19 जनवरी 2021 के अन्तर्गत रूल्स 54 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित कर दिया गया है कि समस्त अधिवक्तागण व वादकारीगण ई.पे पोर्टल के माध्यम से ई.कोर्ट फीस का भुगतान करने के उपरान्त, भुगतान की रसीद सिस्टम जनरेट करके प्रिन्ट आउट को सम्बन्धित न्यायालय मे प्रस्तुत कर सकते है।उन्होंने समस्त न्यायालय के पीठासीन अधिकारियो को सूचित करते हुये कहा कि ई.कोर्ट फीस एडमिनेस्ट्रेशन हेतु अपने.अपने न्यायालयों के मुन्सरिम अथवा किसी अन्य कर्मचारी को भी प्रतिनियुक्तध्नामित कर सकते है। इस सम्बन्ध में न्यायालय मुन्सरिम अथवा प्रतिनियुक्त-नामित कर्मचारी एंव कम्प्यूटर अनुभाग मे नियुक्त सिस्टम ऑफिसर अधिवक्तागण, वादकारीगण द्वारा भुगतान किये गये ई-कोर्ट फ ीस का सत्यापन सर्वर रूम मे स्टोक होल्डिंग कॉरपोरेषन ऑफ इण्डिया लि कि अधिकारिक वेबसाईट से करने के उपरान्त संयुक्त रूप से सत्यापित किया जायेगा।
उन्होने बताया कि ऑनलाईन ई.कोर्ट फीस के सफल भुगतान लॉक.वेरीफाई के उपरान्त ई.कोर्ट फीस का विवरण सीआईएस्रसाफ्ट्वेयर मे अपडेट एवं भुगतान का प्रिन्ट आउट अनुरक्षित कर पीठासीन अधिकारीगण से अवलोकन करवाया जाना है। मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, जनपद न्यायालय मेरठ के माध्यम से यूपी ई.कोर्ट फीस नियमावली की प्रति समस्त न्यायालयों एंव अध्यक्ष बार एशोसिएशन मेरठ को भिजवा दी गयी है। उन्होने बताया कि नियमावली के अनुपालन मे उत्तर प्रदेश के समस्त जनपद न्यायालयो एंव बाह्य न्यायालयों में ई.कोर्ट फ ीस के भुगतान की सुविधा को ऑनलाईन कर दिया गया है, जिसके माध्यम से समस्त अधिवक्तागण वादकारी अथवा अन्य स्टोक होल्डर, ई पे.पोर्टल के माध्यम से ई.कोर्ट फीस की खरीद सकते है।

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