मेरठ। कोविड-19 महामारी के आर्थिक गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव के कारण उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घरेलू एलएमवी-1 एव ंनिजी नलकूप एलएमवी-5 श्रेणी के उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए एकमुश्त समाधान योजना 1 मार्च 2021 से लागू कर दी गयी है। इस सम्बन्ध में प्रबधं निदेशक अरविदं मल्लप्पा बगंारी ने बताया कि वर्तमान में कोविड-19 महामारी के आर्थिक गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव के कारण घरेलू एवं निजी नलकूप उपभोक्ताओं द्वारा बिल का समय पर भुगतान न किए जाने के कारण उन पर सरचार्ज की धनराशि भी बढ़ती जा रही है। एकमुश्त समाधान योजना के अंतर्गत ग्रामीण एवं शहरी दोनों ही क्षेत्रों के घरेलू एवं निजी नलकूप श्रेणी के उपभोक्ताओं को पजंीकरण कराने पर सरचार्ज में शत-प्रतिशत छूट का लाभ प्राप्त होगा । वर्तमान में शहरी एवं ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में बिलिंग ऑनलाइन प्रणाली से की जा रही है उपभोक्ताओं से प्राप्त धनराशि भी ऑनलाइन प्रणाली से ही स्वीकार की जा रही है जिससे उपभोक्ताओं के बिल का लेखा-जोखा पारदर्शी हो सके । प्रबधं निदेशक ने पश्चिमांचल के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को भी आदेशित किया कि इस योजना के क्रियान्वयन में पूर्ण निष्ठा एवं मनोयोग से कार्य करें तथा अधिक प्रचार-प्रसार के द्वारा उपभोक्ताओं को इस योजना के बिदुंओ ंसे अवश्य अवगत कराए। योजना में पजंीकरण की अवधि 1 मार्च से 15 मार्च 2021 तक होगी पजंीकरण के समय उपभोक्ता को 31 जनवरी 2021 तक के अपने बकाया मूल धनराशि सर्चरहित का 30: एवं दिनांक 31 एक 2021 के उपरांत के मासिक बिजकों की धनराशि जमा करनी होगी समस्त मूल बकाया धनराशि एवं वर्तमान मासिक बिल को विलंबतम 31 मार्च 2021 तक जमा कराने पर उपभोक्ता का 31 जनवरी 2021 तक के बकाए पर लगा अधिभार समाप्त कर दिया जाएगा। योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु उपभोक्ता अपना पजंीकरण सभी अधिशासी अभियतंा अथवा एसडीओ कार्यालय तथा सीएससी पर करा सकते हैं। उपभोक्ता स्वयं भी पजंीकरण ऑनलाइन पोर्टल ूूू पर कर सकते हैं योजना के संबधं में अधिक जानकारी हेतु विद्युत हैल्पलाईन नं 1912 एवं टोल फ्री नम्बर 1800-180-3002 पर संपर्क कर सकते हैं। योजना पूर्णता ऑनलाइन आधारित है सभी भुगतान ऑनलाइन प्रणाली द्वारा ही प्राप्त किये जाएगें। उपभोक्ता द्वारा किसी अन्य माध्यम से कोई भी भुगतान न किया जाए।
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