स्वतंत्र भारद्वाज को पटियाला हाउस कोर्ट से नियमित जमानत, SC-ST एक्ट में दर्ज है केस

नई दिल्ली। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने जंतर-मंतर पर हुए कथित विवाद से जुड़े एससी-एसटी एक्ट के मामले में स्वतंत्र भारद्वाज को नियमित जमानत दे दी है। मंगलवार, 6 अक्टूबर को हुई सुनवाई में अदालत ने उनकी अंतरिम जमानत की अवधि समाप्त होने के बाद नियमित जमानत मंजूर की।

इससे पहले अदालत ने स्वतंत्र भारद्वाज को तीन सप्ताह की अंतरिम जमानत दी थी। मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने उन्हें नियमित जमानत प्रदान कर दी।

जंतर-मंतर प्रदर्शन के दौरान हुआ था विवाद

मामला 23 जून को जंतर-मंतर पर हुए एक विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित विवाद से जुड़ा है। शिकायत के मुताबिक, प्रदर्शन के दौरान स्वतंत्र भारद्वाज और शिकायतकर्ता के बीच वीडियो बनाए जाने को लेकर कहासुनी हुई थी। आरोप है कि विवाद बढ़ने के बाद दोनों पक्षों के बीच हाथापाई हुई।

शिकायत में स्वतंत्र भारद्वाज पर शिकायतकर्ता के सिर पर लोहे के भारी कड़े से कथित तौर पर हमला करने का आरोप लगाया गया है। इसी मामले में उनके खिलाफ एससी-एसटी एक्ट समेत संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था।

अंतरिम जमानत के बाद मिली नियमित राहत

मामले में इससे पहले अदालत ने स्वतंत्र भारद्वाज को अंतरिम जमानत दी थी। इसकी अवधि पूरी होने पर मंगलवार को सुनवाई हुई, जिसमें अदालत ने नियमित जमानत का आदेश दिया। जमानत मिलने के बावजूद मामले की कानूनी प्रक्रिया आगे जारी रहेगी।

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