आजम खान और अब्दुल्ला आजम को हाईकोर्ट से राहत, सजा निलंबित

दो पैन कार्ड मामले में जमानत मंजूर, दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग खारिज

प्रयागराज। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को दो पैन कार्ड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली है। अदालत ने दोनों की जमानत याचिकाएं मंजूर करते हुए उनकी सजा निलंबित कर दी है। हालांकि, हाईकोर्ट ने दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग खारिज कर दी है।

न्यायमूर्ति समित गोपाल की एकल पीठ ने यह फैसला सुनाया। दोनों ने ट्रायल कोर्ट और सेशन कोर्ट के फैसलों को चुनौती देते हुए आपराधिक पुनरीक्षण याचिकाएं दाखिल की थीं। उन्होंने दोषसिद्धि पर रोक लगाने, सजा निलंबित करने और अंतरिम जमानत देने की मांग की थी। मामले में 15 अक्टूबर को सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

दो पैन कार्ड से जुड़ा है मामला

यह मामला अब्दुल्ला आजम के नाम पर कथित तौर पर दो पैन कार्ड होने से संबंधित है। इस मामले में रामपुर की अदालत ने आजम खान और अब्दुल्ला आजम को दोषी ठहराते हुए सात-सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई थी। बाद में सेशन कोर्ट ने आजम खान की सजा बढ़ाकर 10 वर्ष कर दी थी, जबकि अब्दुल्ला आजम की सात वर्ष की सजा बरकरार रखी थी।

हाईकोर्ट के ताजा फैसले से दोनों को सजा के संबंध में राहत मिली है, लेकिन दोषसिद्धि बरकरार रहने के कारण मामले में उनकी कानूनी लड़ाई जारी रहेगी।

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