तेज हॉर्न और पटाखे जैसी आवाज वाले साइलेंसर पर शिकंजा, मेरठ में चलेगा संयुक्त अभियान
स्कूल-अस्पतालों के 100 मीटर दायरे में नो-हॉर्न जोन के लगेंगे बोर्ड, डीएम ने पुलिस और परिवहन विभाग को दिए कार्रवाई के निर्देश
मेरठ। शहर में ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ अब संयुक्त प्रवर्तन अभियान चलाया जाएगा। प्रतिबंधित प्रेशर हॉर्न और पटाखे जैसी तेज आवाज निकालने वाले साइलेंसर लगाने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई होगी। शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी डॉ. वीके सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए गए।
डीएम ने कहा कि ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए पुलिस और परिवहन विभाग संयुक्त रूप से अभियान चलाएं। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ चालान सहित नियमानुसार कार्रवाई की जाए। उन्होंने स्कूलों, अस्पतालों और अन्य निर्धारित संवेदनशील क्षेत्रों के 100 मीटर के दायरे में नो-हॉर्न जोन घोषित कर सूचना बोर्ड लगवाने के निर्देश दिए, ताकि इन क्षेत्रों में अनावश्यक हॉर्न बजाने पर रोक लग सके।
जिलाधिकारी ने डीजे और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के इस्तेमाल में निर्धारित मानकों का पालन कराने को कहा। तेज आवाज में डीजे बजाने और ध्वनि संबंधी नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को आपसी समन्वय से अभियान चलाकर ध्वनि प्रदूषण पर प्रभावी अंकुश लगाने के निर्देश दिए।
बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अपर जिलाधिकारी भूमि अध्याप्ति, अपर नगर आयुक्त, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।


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