चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली

अदालत ने आयोग को नोटिस जारी कर मांगा जवाब, याचिकाकर्ता को हलफनामे पर जवाब दाखिल करने के लिए मिले 10 दिन

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग की कार्यशैली से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई दीपावली अवकाश के बाद तक के लिए टाल दी है। अदालत ने चुनाव आयोग के हलफनामे पर जवाब दाखिल करने के लिए याचिकाकर्ता पक्ष को 10 दिन का समय दिया है। साथ ही मामले से जुड़ी अन्य याचिकाओं पर भी आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की कार्यशैली, कथित एकतरफा फैसलों और फॉर्म-6 में बदलाव को लेकर दाखिल याचिकाओं पर शीर्ष अदालत ने यह कदम उठाया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने राज्यसभा सांसद डोला सेन की ओर से दायर नई याचिका पर भी चुनाव आयोग और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया।

हलफनामे पर जवाब के लिए मांगा समय

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता राकेश सिंह की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने अदालत को बताया कि चुनाव आयोग का हलफनामा सुनवाई से एक रात पहले ही मिला है। ऐसे में उसका जवाब तैयार करने के लिए अतिरिक्त समय की जरूरत है। अदालत ने इस मांग को स्वीकार करते हुए जवाब दाखिल करने के लिए 10 दिन की मोहलत दी।

राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं की याचिका भी शामिल

मामले में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और इंडी गठबंधन के नेताओं की याचिका भी शामिल है। इसमें चुनाव आयोग के कामकाज में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने की मांग की गई है।

अदालत ने संबंधित याचिकाओं पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई दीपावली अवकाश के बाद, संभावित रूप से 17 नवंबर को हो सकती है।

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