राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में तीन आरोपियों की जमानत खारिज
अनुकल्प, लवकुश और करुणेश की याचिकाएं कोर्ट ने ठुकराईं, अब हाई कोर्ट का रुख करेंगे आरोपी
अयोध्या। राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के मामले में आरोपी अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे को कोर्ट से राहत नहीं मिली। 22 सितंबर को हुई सुनवाई के बाद अदालत ने तीनों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं। अब आरोपी जमानत के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।
आरोपियों के वकील कुल शेखर सिंह ने बताया कि सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं, जिसके बाद अदालत ने तीनों की जमानत याचिकाएं निरस्त कर दीं। उन्होंने कहा कि अब तीनों की ओर से हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की जाएगी।
पहले तीन आरोपियों की भी जमानत हो चुकी है खारिज
वकील के अनुसार, इससे पहले अविनाश शुक्ला, मनीष यादव और राम शंकर मिश्रा की जमानत याचिकाएं भी 21 सितंबर को खारिज हो चुकी हैं। इस तरह अब तक छह आरोपियों को निचली अदालत से जमानत नहीं मिल सकी है।
वहीं, मामले के दो अन्य आरोपी सुभाष चंद और टिन्नू यादव की जमानत याचिकाओं पर 23 सितंबर को सुनवाई होनी है। इसके बाद मामले में सभी आरोपियों की जमानत की स्थिति स्पष्ट होगी।
25 सितंबर तक चार्जशीट दाखिल होने की संभावना
राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़ी कथित अनियमितताओं की जांच विशेष जांच दल (SIT) कर रहा है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, SIT की जांच पूरी हो चुकी है और 25 सितंबर तक चार्जशीट दाखिल किए जाने की संभावना है।
मामले में मंदिर के चढ़ावे की रकम में कथित गड़बड़ी और धन की बरामदगी को लेकर जांच की गई है। आरोपियों के खिलाफ आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है।

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