रेप केस में सजा को तरुण तेजपाल ने दी चुनौती
सुप्रीम कोर्ट ने गोवा सरकार से मांगा जवाबनई दिल्ली (एजेंसी)।तहलका पत्रिका के पूर्व एडिटर-इन-चीफ तरुण तेजपाल से जुड़े 2013 के यौन उत्पीड़न मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली तेजपाल की याचिका पर गोवा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले में उन्हें दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने हाईकोर्ट के 6 अगस्त के फैसले के खिलाफ दायर इस अपील पर सुनवाई करते हुए यह कदम उठाया है।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने मई 2021 में ट्रायल कोर्ट द्वारा तेजपाल को बरी किए जाने के फैसले को पलट दिया था। अदालत ने उन्हें नवंबर 2013 में गोवा के एक लग्जरी होटल की लिफ्ट के अंदर अपनी एक जूनियर महिला सहयोगी का यौन उत्पीड़न करने का दोषी पाया था।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा तीन सप्ताह के भीतर सरेंडर करने के निर्देश दिए जाने के बाद, तरुण तेजपाल ने 14 सितंबर को गोवा की एक अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। सरेंडर करने के बाद, उन्हें अपनी सजा काटने के लिए उत्तरी गोवा के कोलवेल स्थित सेंट्रल जेल भेज दिया गया है।


No comments:
Post a Comment