सेंट्रल मार्केट की 24 संपत्तियां जल्द गिरेंगी

सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश, सेटबैक में अवैध निर्माण वाली 138 संपत्तियों पर भी होगी कार्रवाई

मेरठ। सेंट्रल मार्केट में अवैध निर्माण के खिलाफ चल रही कार्रवाई को लेकर उच्चतम न्यायालय ने कड़े निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने पूर्व में सील की गई 44 संपत्तियों में से ध्वस्त की जा चुकी 20 संपत्तियों के बाद शेष 24 संपत्तियों को भी जल्द गिराने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही अनिवार्य सेटबैक क्षेत्र में अनधिकृत निर्माण वाली 201 संपत्तियों में से 63 पर कार्रवाई पूरी होने के बाद शेष 138 संपत्तियों पर भी कार्रवाई करने को कहा गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने ध्वस्तीकरण के दौरान निकलने वाले मलबे को प्रतिदिन तत्काल हटाने के निर्देश दिए हैं, ताकि आम लोगों को आवागमन में किसी तरह की परेशानी न हो। कोर्ट ने पूरी कार्रवाई निर्धारित प्रक्रिया के तहत करने पर भी जोर दिया है।

जनप्रतिनिधि या अधिकारी ने बाधा डाली तो कार्रवाई

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकियां मिल रही हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को याचिकाकर्ता के जीवन और शारीरिक सुरक्षा की पूरी गारंटी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि कोई अधिकारी या जनप्रतिनिधि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई में बाधा डालता है तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

अवैध निर्माण से हादसा हुआ तो अधिकारी होंगे जवाबदेह

उच्चतम न्यायालय ने अधिकारियों की व्यक्तिगत जवाबदेही को लेकर भी सख्त टिप्पणी की। आदेश में कहा गया कि भविष्य में अवैध निर्माण अथवा जर्जर इमारतों के गिरने से कोई अप्रिय घटना होती है तो संबंधित सरकारी अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। कोर्ट के निर्देशों के बाद सेंट्रल मार्केट में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई तेज होने की संभावना है।

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