झारखंड हाईकोर्ट ने JPSC-JSSC परीक्षा रद्द करने के फैसले पर लगाई रोक

रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने JPSC की 11वीं से 13वीं परीक्षा और फूड सेफ्टी ऑफिसर परीक्षा को रद्द करने संबंधी राज्य सरकार के आदेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। कोर्ट के इस फैसले से इन परीक्षाओं से जुड़े अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है।

मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सरकार के आदेश पर स्टे लगाते हुए राज्य सरकार को 15 दिनों के भीतर काउंटर एफिडेविट के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

अब सरकार की ओर से जवाब दाखिल किए जाने के बाद मामले की अगली सुनवाई होगी। हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद फिलहाल दोनों परीक्षाओं को लेकर सरकार के रद्द करने संबंधी फैसले पर रोक प्रभावी रहेगी।

अभ्यर्थियों को राहत: कोर्ट के आदेश के बाद परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों के बीच उम्मीद जगी है कि आगे की प्रक्रिया अदालत के अंतिम निर्णय के आधार पर तय होगी।

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