अतीक के बेटे उमर को हाईकोर्ट से झटका, रंगदारी मामले में जमानत खारिज

एक करोड़ 20 लाख की रंगदारी मांगने, अपहरण और धमकी के आरोप; लखनऊ जेल में बंद है उमर

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माफिया अतीक अहमद के बड़े बेटे मोहम्मद उमर को रंगदारी के मामले में बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने उमर की जमानत याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना की एकलपीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत देने से इनकार किया।

एक करोड़ 20 लाख की रंगदारी मांगने का आरोप

मामला प्रयागराज के खुल्दाबाद थाने में दर्ज एफआईआर से जुड़ा है। 26 अप्रैल 2023 को मोहम्मद मुस्लिम ने उमर समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि आरोपियों ने उससे एक करोड़ 20 लाख रुपये की रंगदारी मांगी। इसके साथ ही अपहरण, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के भी आरोप लगाए गए हैं।

छह लोगों को बनाया गया आरोपी

मामले में उमर के अलावा अली अहमद, असाद कालिया, एहतेशाम करीम, अजय और मोहम्मद नसरत को भी आरोपी बनाया गया है। हाईकोर्ट में उमर की ओर से जमानत दिए जाने की मांग की गई थी, जबकि अभियोजन पक्ष ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत का विरोध किया।

फिलहाल जेल से बाहर आने का रास्ता बंद

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने उमर की जमानत याचिका खारिज कर दी। इसके साथ ही फिलहाल उसकी जेल से रिहाई का रास्ता बंद हो गया है। उमर इस समय लखनऊ जेल में बंद है।

भाई के अंतिम संस्कार में शामिल होने आया था प्रयागराज

हाल ही में उमर पैरोल पर अपने छोटे भाई अबान के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए प्रयागराज आया था। अबान की झांसी में सड़क हादसे में मौत हुई थी। अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद उमर को वापस जेल भेज दिया गया था।

अदालत के इस आदेश के बाद उमर को फिलहाल जेल में ही रहना होगा और रंगदारी समेत अन्य गंभीर आरोपों से जुड़े इस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी।

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