रक्षा मंत्रालय ने डॉ. सतीश शर्मा की कैंट बोर्ड सदस्यता की खत्म

मेरठ। रक्षा मंत्रालय ने मेरठ कैंट बोर्ड के सदस्य डॉ. सतीश चंद्र शर्मा को छावनी अधिनियम-2006 की धारा 34 के तहत कार्रवाई करते हुए पद से निष्कासित कर दिया है। उनकी सदस्यता समाप्त किए जाने संबंधी आदेश 20 अगस्त को डासना जेल में उन्हें तामील कराया गया।

कैंट बोर्ड के प्रवक्ता जयपाल सिंह तोमर के अनुसार, डॉ. सतीश शर्मा वर्तमान में गाजियाबाद की डासना जेल में बंद हैं। इसी वजह से कैंट बोर्ड के कर्मचारी के माध्यम से जेल में आदेश पहुंचाकर उन्हें सर्व कराया गया। सदस्यता समाप्त होने के बाद फिलहाल कैंट बोर्ड में कोई मनोनीत सिविल सदस्य नहीं है।

तीन लाख रुपये के साथ सीबीआई ने किया था गिरफ्तार

डॉ. सतीश शर्मा को 30 मई को गांधी बाग के राजस्व ठेके से जुड़े मामले में सीबीआई की गाजियाबाद शाखा ने गिरफ्तार किया था। ठेकेदार विक्की कश्यप की शिकायत पर सीबीआई ने जाल बिछाया था। आरोप है कि डॉ. शर्मा को उनके अंसल टाउन स्थित आवास से ठेकेदार द्वारा दिए गए तीन लाख रुपये के साथ गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी के बाद उन्हें सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें डासना जेल भेज दिया गया। तब से वह जेल में बंद हैं। 5 अगस्त को अदालत ने उनकी जमानत याचिका भी खारिज कर दी थी।

गिरफ्तारी के बाद शुरू हुई थी सदस्यता समाप्त करने की प्रक्रिया

सीबीआई की ओर से डॉ. शर्मा की गिरफ्तारी की सूचना कैंट बोर्ड को मिलने के बाद बोर्ड ने इसकी जानकारी कैंट बोर्ड अध्यक्ष एवं स्टेशन कमांडर ब्रिगेडियर संजीव कुमार सिंह को दी। इसके बाद छावनी अधिनियम की धारा 34 के तहत उनकी सदस्यता समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू की गई।

20 जून को रक्षा मंत्रालय का शो-कॉज नोटिस डासना जेल में उन्हें तामील कराया गया था। डॉ. सतीश शर्मा ने इसका जवाब 6 जुलाई को दिया। उनके जवाब पर विचार के बाद रक्षा मंत्रालय ने अब उनकी कैंट बोर्ड सदस्यता समाप्त करने का आदेश जारी कर दिया।

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