'कॉकरोच जनता पार्टी' को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत, एक्स अकाउंट बहाल करने का आदेश


अकाउंट ब्लॉक करने का सरकारी आदेश रद्द, अदालत ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर दिया जोर

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया पर सक्रिय व्यंग्यात्मक मुहिम 'कॉकरोच जनता पार्टी' के एक्स अकाउंट को बड़ी राहत देते हुए उसे बहाल करने का आदेश दिया है। अदालत ने केंद्र सरकार द्वारा अकाउंट ब्लॉक करने के आदेश को रद्द कर दिया।

यह फैसला न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने 'कॉकरोच जनता पार्टी' (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दिपके की याचिका पर सुनाया।

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से तुषार मेहता ने पक्ष रखते हुए कहा कि मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली नीट परीक्षा के दोबारा आयोजन से पहले संभावित अराजकता और भ्रामक सूचना के प्रसार को रोकने के लिए यह अकाउंट ब्लॉक किया गया था।

हालांकि, अदालत ने सरकार के इस तर्क को स्वीकार नहीं किया। न्यायालय ने कहा कि नीट परीक्षा को लेकर सरकार की तत्काल चिंता अब प्रासंगिक नहीं रह गई है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध तभी लगाया जा सकता है, जब कोई ठोस और तात्कालिक खतरा मौजूद हो। इस मामले में ऐसा कोई आधार नहीं पाया गया।

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि सोशल मीडिया पर व्यंग्य और आलोचना भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में आती है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि सरकार को नागरिकों की ऑनलाइन अभिव्यक्ति पर अंकुश लगाने के लिए अपनी शक्तियों का अत्यधिक उपयोग नहीं करना चाहिए।

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