'रूस-यूक्रेन युद्ध में मारे गए भारतीयों के परिवारों की मदद करे केंद्र'
- सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश, कहा- नियुक्त हो नोडल अधिकारीनई दिल्ली (एजेंसी)।सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को निर्देश दिया कि वह रूस-यूक्रेन युद्ध में हताहत भारतीयों के परिवारों की मदद के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करें। यह अधिकारी परिजनों को शवों की प्राप्ति, डीएनए मैचिंग और रूसी दूतावास के जरिए मुआवजा दिलाने की प्रक्रिया में मदद करेंगे।
चीफ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच ने विदेश मंत्रालय को यह भी निर्देश दिया कि वह रूस-यूक्रेन युद्ध में मारे गए या लापता लोगों के परिवारों की मदद करे और पीड़ित परिवारों के सदस्यों और शवों के बीच डीएनए मिलान की सुविधा उपलब्ध कराए।
बेंच ने विदेश मंत्रालय से कहा कि वह प्रभावित परिवारों को यहां रूसी दूतावास में मुआवजे का क्लेम करने में मदद करें और सभी जरूरी जानकारी और अपडेट स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध कराए।


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