आवास विकास की टीम ने ग्रैंड स्क्वायर कॉम्प्लेक्स पर लगाई सील
— यूट्यूबर शादाब जकाती ने ज्वेलरी शोरूम हाल ही में खोला था
— दो साल पहले अवैध बिल्डिंग को गिराने के हो चुके थे आदेश
मेरठ। हापुड़ रोड स्थित ग्रैंड स्क्वायर कॉम्प्लेक्स पर आवास विकास परिषद की टीम ने बुधवार को कार्रवाई करते हुए उसे सील कर दिया। इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया। यह कॉम्प्लेक्स यूट्यूबर शादाब जकाती का है और उसने ज्वेलरी बेचने का शोरूम हाल ही में खोला था। परिषद की ओर से कहा गया है कि ये पूरा कांप्लेक्स ही अवैध है। इस कांप्लेक्स को शुरू से ही अवैध तरीके से बनाया गया है। जिस पर लगातार आवास विकास परिषद् नोटिस दे रहा था। दो साल पहले इस कांप्लेक्स के ध्वस्तीकरण का भी आदेश हो चुका है। सीलिंग कार्रवाई के दौरान लोगों की भीड़ जमा हो गई और पूरे क्षेत्र में इस कार्रवाई की चर्चा रही।
बुधवार को टीम इसी आदेश के तहत कांप्लेक्स में एक्शन लेने पहुंची थी। जहां आवास विकास की टीम ने पहले कांप्लेक्स में चल रही दुकानों को खाली करने का आदेश दिया। इसके बाद पूरा कांप्लेक्स सील कर दिया। अगर मानक पूरे नहीं हुए तो इस कांप्लेक्स का ध्वस्तीकरण भी हो सकता है। दरअसल, आवास विकास के अनुसार परिषद की सम्पत्ति संख्या 427/12 एवं 428/12 पर निर्माणकर्ता कस्तूरी लाल द्वारा स्वीकृत मानचित्र से अलग निर्माण किए जाने का मामला सामने आया है, जिसे परिषद ने अवैध और अनाधिकृत माना है। संबंधित आवंटी को दिसंबर 2023 में कारण बताओ नोटिस जारी कर कार्यालय में उपस्थित होकर पक्ष रखने का अवसर दिया गया था, लेकिन निर्धारित तिथि तक न तो वह उपस्थित हुए और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया गया। इसके बाद फरवरी 2024 में ध्वस्तीकरण के आदेश जारी किए गए। परिषद ने अप्रैल 2026 में एक बार फिर नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर अवैध निर्माण स्वयं हटाने के निर्देश दिए थे, साथ ही चेतावनी दी थी कि ऐसा न करने पर सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। इसके बावजूद आवंटी ने कोई कदम नहीं उठाया। स्थल निरीक्षण में यह भी पाया गया कि बिना पूर्णता प्रमाण पत्र और फायर एनओसी के दुकानों का न सिर्फ विक्रय किया गया, बल्कि उनका संचालन भी शुरू कर दिया गया है, जो नियमों का गंभीर उल्लंघन है। इस पर सक्षम अधिकारी राहुल यादव ने उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम-1965 और नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 के तहत कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त होने तक सील करने के आदेश जारी किए। बुधवार को परिषद ने सीलिंग की कार्रवाई की। पूरे प्रकरण की शिकायत करने वाले राहुल ठाकुर का कहना है कि शिकायत के बाद आवास विकास ने कार्रवाई की है। अगर कांप्लेक्स का ध्वस्तीकरण नहीं होता तो वह संबंधित सभी साक्ष्य लेकर फिर कोर्ट में जाएंगे। उधर, मेरठ व्यापार मंडल के महानगर अध्यक्ष शैंकी वर्मा ने आवास विकास परिषद द्वारा ग्रैंड स्क्वेयर मॉल के व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर अचानक सील लगाने की कार्रवाई दुर्भाग्यपूर्ण, अन्यायपूर्ण और व्यापारी विरोधी बताया है।


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